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नागरिकों के मूल कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति किया जागरूक

Fri, 22 Oct 2021 12:36 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 22 Oct 2021 12:36 AM IST
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Made aware of the duties and rights of citizens
कैराना बार भवन में आयोजित विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में मौजूद न्यायिक अधिकारी - फोटो : SHAMLI
नागरिकों के कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति किया जागरूक
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शामली, कैराना। बार भवन में आयोजित विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने नागरिकों को मूल कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूक किया। अधिवक्ताओं से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में सहायता देने की अपेक्षा की।
सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट इलाहाबाद व नालसा के निर्देश पर जनपद न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार के मार्गदर्शन में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। जिसके तहत विधिक सेवा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधिक सेवा व जागरूकता कार्यक्रम के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन व कार्य पद्धति, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, महिलाओं, विधवाओं, ट्रांसजेंडर व बच्चों के अधिकार बताए गए। असंगठित मजदूरों के अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, एडीआर तंत्र, नालसा (वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजनाएं) की योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया।
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एसिड अटैक, कन्या भ्रूण हत्या, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना व अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं व नागरिकों के मूल कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा कोरोना संक्रमण की रोकथाम व टीकाकरण के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने की। इस अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नोडल अधिकारी लोक अदालत सुबोध सिंह, प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शामली विजय कुमार वर्मा, बार एसोसियेशन के अध्यक्ष अशोक कुमार, महासचिव सालिम अली व अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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