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युवक की हत्या में महिला व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 10 Jun 2022 12:12 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jun 2022 12:12 AM IST
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Life imprisonment for the woman and her lover in the murder of the young man
कैराना (शामली)। युवक को घर से बुलाकर अपने घर ले जाकर हथौड़े से पीट कर हत्या करने के बाद शव को जंगल में छिपाने के मुजरिम सत्यवान व उसकी प्रेमिका प्रियंका को अपर जिला सत्र न्यायाधीश रेशमा चौधरी ने आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि झिंझाना क्षेत्र के गांव गागौर निवासी रामभरोसे मध्यप्रदेश के जबलपुर में रेलवे में ट्रेडमैन की नौकरी करता था। 30 जुलाई 2013 को रामभरोसे अपनी दादी की तेरहवी में गांव आया था। रामभरोसे के परिवार की महिला से गांव के ही सत्यवान के अनैतिक संबंध होने के चलते उसी दिन सत्यवान व रामभरोसे के बीच मारपीट हो गई थी। 30 जुलाई को सत्यवान व प्रियंका रात 10 बजे रामभरोसे के माता-पिता व भाई के सामने ही उसे बुलाकर अपने साथ ले गए थे। सत्यवान ने रामभरोसे को अपने घर ले जाकर उसकी हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी और शव को पल्ली में बांध कर साइकिल से जंगल में ले जाकर छिपा दिया।
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एक अगस्त 2013 को मृतक के भाई राममेहर ने झिंझाना थाने पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सत्यवान व प्रियंका को गिरफ्तार करके उनकी निशानदेही पर जंगल से शव व हथौड़ा बरामद कर लिया था। पुलिस ने दोनों का चालान करके कोर्ट में पेश कर दिया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। हत्या के जुर्म में जेल में बंद सत्यवान की अभी तक जमानत नहीं हुई है। जबकि प्रियंका के पति ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए कोई पैरवी नहीं की। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुंडीर ने की। अ
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भियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश रेशमा चौधरी ने मुजरिम सत्यवान व प्रियंका निवासी गांव गागौर थाना झिंझाना को हत्या की धारा 302 में आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड, घर से बुलाकर अपहरण करने की धारा 364 में आजीवन कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड और शव छिपाने की धारा 201 में 7 साल कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीनों सजा साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दूसरे मामले में चरस बेचने के मुजरिम को 1 साल की सजा
9 जुलाई 2021 को बाबरी पुलिस ने अमित शर्मा निवासी गांव आदमपुर थाना बाबरी को 120 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। सुनवाई के दौरान मुजरिम ने अदालत में अपना जुरधि स्वीकार करते हुए अदालत से क्षमा याचना की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रतिमा शर्मा ने की। बृहस्पतिवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) सुबोध सिंह ने मुजरिम अमित शमारं निवासी आदमपुर थाना बाबरी को एक साल कारावास व 8 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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