{"_id":"6ab586158eb0e37a1c0d0d78","slug":"life-imprisonment-for-the-person-guilty-of-brutally-murdering-a-student-shamli-news-c-26-1-sal1002-174756-2026-09-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shamli News: छात्रा की निर्मम हत्या के दोषी को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shamli News: छात्रा की निर्मम हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
Fri, 25 Sep 2026 01:50 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:50 AM IST
विज्ञापन
कैराना अदालत से-14 दिसंबर 2017 को अमर उजाला में प्रकाशित छात्रा सोनी की हत्या से संबंधित समाचार
कैराना (शामली)। गढ़ी श्याम की कक्षा 12 की छात्रा सोनी की बलकटी से वार कर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ऋतु नागर ने अमरपाल निवासी गढ़ी श्याम, कांधला को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए गए हैं।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुंडीर ने बताया कि 13 दिसंबर 2017 को गढ़ी श्याम निवासी सोनी स्कूल से सहेलियों के साथ घर लौट रही थी। रास्ते में अमरपाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। विरोध करने पर छात्रा ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद अमरपाल ने शॉल में छिपाकर लाई गई बलकटी से छात्रा पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
मामले में पुलिस ने 14 मार्च 2018 को आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान आठ गवाह पेश किए गए। साक्ष्य के अभाव में सुरेंद्र और सुंदर को दोषमुक्त कर दिया गया, जबकि एक नाबालिग आरोपी की पत्रावली बाल न्यायालय में विचाराधीन है।
विज्ञापन
न्यायाधीश ने छात्रा की हत्या को बताया जघन्य अपराध
छात्रा सोनी की हत्या के मामले में सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ऋतु नागर ने अपराध को गंभीर और जघन्य बताया। मृतका के चाचा सेठपाल ने न्यायपालिका के फैसले का सम्मान किया। उन्होंने बताया कि घटना के समय उनकी बेटी भी सोनी के साथ थी और उसने वारदात अपनी आंखों से देखी थी।
विज्ञापन
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुंडीर ने बताया कि 13 दिसंबर 2017 को गढ़ी श्याम निवासी सोनी स्कूल से सहेलियों के साथ घर लौट रही थी। रास्ते में अमरपाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। विरोध करने पर छात्रा ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद अमरपाल ने शॉल में छिपाकर लाई गई बलकटी से छात्रा पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
विज्ञापन
मामले में पुलिस ने 14 मार्च 2018 को आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान आठ गवाह पेश किए गए। साक्ष्य के अभाव में सुरेंद्र और सुंदर को दोषमुक्त कर दिया गया, जबकि एक नाबालिग आरोपी की पत्रावली बाल न्यायालय में विचाराधीन है।
विज्ञापन
न्यायाधीश ने छात्रा की हत्या को बताया जघन्य अपराध
छात्रा सोनी की हत्या के मामले में सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ऋतु नागर ने अपराध को गंभीर और जघन्य बताया। मृतका के चाचा सेठपाल ने न्यायपालिका के फैसले का सम्मान किया। उन्होंने बताया कि घटना के समय उनकी बेटी भी सोनी के साथ थी और उसने वारदात अपनी आंखों से देखी थी।

कैराना अदालत से-14 दिसंबर 2017 को अमर उजाला में प्रकाशित छात्रा सोनी की हत्या से संबंधित समाचार