शामली: बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी किशोर को तीन साल की सजा, दो साल पहले वारदात को दिया था अंजाम
शामली के कैराना दो साल पहले थानाभवन में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को किशोर न्यायालय ने तीन साल की सजा सुनाई है। जिले में किशोर न्यायालय स्थापना के बाद ये पहला निर्णय है।
12 फरवरी 2018 को थानाभवन कस्बे में एक 15 वर्षीय किशोर अपने पड़ोस की छह साल की बच्ची को बहला फुसला कर अपने घर ले गया था। किशोर के परिजन घर से बाहर गए हुए थे। आरोप था कि किशोर ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने घर आकर अपनी मां को इसकी जानकारी दी तो परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 और 5/6 पॉस्को एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी किशोर को पकड़कर राजकीय संप्रेक्षण गृह गौतमबुद्धनगर भेज दिया था, जहां किशोर रहा था। उक्त मुकदमा कैराना स्थित शामली जनपद की किशोर न्यायालय में चल रहा था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की और से नौ गवाह पेश किए गए।
गुरुवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों को अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश रुचि तिवारी ने दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई।
उक्त तीन साल की सजा में से पूर्व में भुगती गई दो माह छह दिन की सजा को घटाने के बाद बाकी बची सजा को भुगतना होगा। जिसके बाद उसको विशेष किशोर जेल इटावा भेज दिया गया। किशोर न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता अन्नू तोमर और तब्बसुम ने इस केस की पैरवी की।