Shamli: गाय की मौत पर क्लेम न देने का मामला, इंश्योरेंस कंपनी पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना
शामली जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने गाय की मौत पर बीमा क्लेम न देने पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। आयोग ने 45 दिन में आदेश का पालन करने को कहा है, अन्यथा धारा 71 और 72 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विस्तार
शामली जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने गाय की मौत के मामले में बीमा क्लेम न देने पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अंसारी रोड मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के जंधेड़ी गांव निवासी किसान हरेंद्र सिंह ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में लगाई याचिका में कहा था कि वर्ष 2017 में अपनी एक गाय और दो भैंसों का तीन साल का बीमा कराया था। 10 नवंबर 2017 को एक गाय की बीमारी से मौत हो गई।
इसकी सूचना कंपनी व बैंक अधिकारियों को दी गई, फोटो और मृत्यु प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराया गया। पशु चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र और शव परीक्षण रिपोर्ट में मृत गाय का हुलिया बीमा में दर्ज विवरण से मेल खाता था।
यह भी पढ़ें: कंवरसैन हत्याकांड में बड़ा खुलासा: गाली-गलौज से बढ़ा विवाद, तीन दोस्तों ने उतारा मौत के घाट, दो गिरफ्तार
बताया गया कि इसके बावजूद कंपनी ने मार्च 2018 में यह कहकर दावा निरस्त कर दिया कि गाय का हुलिया मेल नहीं खाता। बाद में भैंसवाल की बैंक शाखा ने भी निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर दावा सही माना, फिर भी बीमा क्लेम नहीं दिया गया।
लंबी सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार ने आदेश दिया कि कंपनी किसान को मृत गाय का बीमा क्लेम 70 हजार रुपये 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करे। साथ ही, मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए 25 हजार रुपये, वाद व्यय के 10 हजार और 10 हजार अर्थदंड वरिष्ठ शाखा प्रबंधक पर लगाया गया है।
आयोग ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन 45 दिन में न होने पर दोषी के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 71 और 72 के तहत कार्रवाई की जाएगी।