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Shamli News: हाईकोर्ट ने सफाई नायक सुभाष चंद को किया सेवानिवृत्त
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- जन्म तिथि प्रमाणपत्र में फर्जीवाड़े का मामला, सेवानिवृत्ति के बाद की सभी सुविधाएं देने के दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
कैराना। नगर पालिका के सफाई नायक के विरुद्ध हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए उन्हें रिटायर कर दिया। लेकिन रिटायर के बाद मिलने वाली सारी सुविधाएं बहाल रखी गई है।
पिछले दो साल से नगर पालिका के सफाई नायक सुभाष चंद की जन्म तिथि प्रमाणपत्र पर फर्जीवाड़े के आरोप के चलते उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया था। लेकिन बाद में सफाई नायक ने हाईकोर्ट की सिंगल बैंच में अपनी नौकरी की बहाली के लिए याचिका दायर की थी। सुभाष चंद ने नौकरी के समय अपना जन्म वर्ष 1961 दर्शाया था, लेकिन बाद में उसे 1966 कर दिया था। पूर्व अधिशासी अधिकारी/एसडीएम मणि अरोरा की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में सुभाष चंद काे सेवा मुक्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने उन्हें नौकरी पर बहाल कर दिया था। जिसके बाद नगर पालिका ने हाई कोर्ट की डबल बैंच में सुभाष चंद की बहाली के विरुद्ध रिट दायर की थी। रिट पर हाईकोर्ट की डबल बैंच ने अपना फैसला सुनाते हुए सफाई नायक सुभाष चंद की जन्म तिथि 1961 को सही मानते हुए उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेेंशन व अन्य सुविधाएं बहाल रखी गई है।
कोट-
नगर पालिका द्वारा सुभाष चंद सफाई नायक के विरुद्ध हाई कोर्ट में दायर की गई रिट पर हाई कोर्ट की डबल बैंच ने उन्हें रिटायर कर दिया है। लेकिन रिटायर के बाद मिलने वाली सुविधाओं को बहाल रखा गया है। - इंद्रपाल सिंह, अधिशासी अधिकारी कैराना नगर पालिका।
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प्रदीप
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैराना। नगर पालिका के सफाई नायक के विरुद्ध हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए उन्हें रिटायर कर दिया। लेकिन रिटायर के बाद मिलने वाली सारी सुविधाएं बहाल रखी गई है।
पिछले दो साल से नगर पालिका के सफाई नायक सुभाष चंद की जन्म तिथि प्रमाणपत्र पर फर्जीवाड़े के आरोप के चलते उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया था। लेकिन बाद में सफाई नायक ने हाईकोर्ट की सिंगल बैंच में अपनी नौकरी की बहाली के लिए याचिका दायर की थी। सुभाष चंद ने नौकरी के समय अपना जन्म वर्ष 1961 दर्शाया था, लेकिन बाद में उसे 1966 कर दिया था। पूर्व अधिशासी अधिकारी/एसडीएम मणि अरोरा की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में सुभाष चंद काे सेवा मुक्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने उन्हें नौकरी पर बहाल कर दिया था। जिसके बाद नगर पालिका ने हाई कोर्ट की डबल बैंच में सुभाष चंद की बहाली के विरुद्ध रिट दायर की थी। रिट पर हाईकोर्ट की डबल बैंच ने अपना फैसला सुनाते हुए सफाई नायक सुभाष चंद की जन्म तिथि 1961 को सही मानते हुए उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेेंशन व अन्य सुविधाएं बहाल रखी गई है।
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कोट-
नगर पालिका द्वारा सुभाष चंद सफाई नायक के विरुद्ध हाई कोर्ट में दायर की गई रिट पर हाई कोर्ट की डबल बैंच ने उन्हें रिटायर कर दिया है। लेकिन रिटायर के बाद मिलने वाली सुविधाओं को बहाल रखा गया है। - इंद्रपाल सिंह, अधिशासी अधिकारी कैराना नगर पालिका।
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