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जलालाबाद की सीमा विस्तार के दिए आदेश
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हाईकोर्ट ने जलालाबाद की सीमा विस्तार के दिए आदेश
शामली। प्रयागराज हाईकोर्ट ने जलालाबाद नगर पंचायत की सीमा विस्तार पर तीन माह में निर्णय लेने के आदेश शासन को दिए हैं।
काकानगर निवासी इंजीनियर विरेंद्र सिंह नगर पंचायत जलालाबाद की सीमा विस्तारण के लिए पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने शासन को नगर पंचायत के सीमा विस्तार पर तीन माह में निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। विरेंद्र सिंह ने बताया कि नगर पंचायत के सीमा विस्तार का प्रस्ताव तैयार कर 24 फरवरी को नगर विकास अनुभाग लखनऊ में जमा करा दिया गया है। जलालाबाद नगर पंचायत के 1952 में प्रकाशित गजट के अनुसार कस्बे का क्षेत्रफल 62.906 हेक्टेयर है। नगर क्षेत्र से बाहर भी अघोषित आबादी क्षेत्र में आबादी पुुल गई है। इस तरह घोषित और अघोषित आबादी क्षेत्र का क्षेत्रफल 142.906 हेक्टेयर हो गया है। विरेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने सीमा विस्तार पर तीन माह में निर्णय लेने के आदेश दिए हैं।
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शामली। प्रयागराज हाईकोर्ट ने जलालाबाद नगर पंचायत की सीमा विस्तार पर तीन माह में निर्णय लेने के आदेश शासन को दिए हैं।
काकानगर निवासी इंजीनियर विरेंद्र सिंह नगर पंचायत जलालाबाद की सीमा विस्तारण के लिए पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने शासन को नगर पंचायत के सीमा विस्तार पर तीन माह में निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। विरेंद्र सिंह ने बताया कि नगर पंचायत के सीमा विस्तार का प्रस्ताव तैयार कर 24 फरवरी को नगर विकास अनुभाग लखनऊ में जमा करा दिया गया है। जलालाबाद नगर पंचायत के 1952 में प्रकाशित गजट के अनुसार कस्बे का क्षेत्रफल 62.906 हेक्टेयर है। नगर क्षेत्र से बाहर भी अघोषित आबादी क्षेत्र में आबादी पुुल गई है। इस तरह घोषित और अघोषित आबादी क्षेत्र का क्षेत्रफल 142.906 हेक्टेयर हो गया है। विरेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने सीमा विस्तार पर तीन माह में निर्णय लेने के आदेश दिए हैं।