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घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मुजरिम को 4 साल की सजा

Wed, 09 Nov 2022 12:35 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Nov 2022 12:35 AM IST
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Four years jail for the accused of molesting by entering the house
शामली, कैराना। घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ व कपडे़ फाड़ने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम को 4 साल के कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि जून 2022 में थाना आदर्श मंडी पर एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बनत निवासी किशोर ने उसके घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसके कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की और से 6 गवाह पेश किए गए। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम किशोर कुमार निवासी मोहल्ला प्रताप नगर बनत को 4 साल के कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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