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ट्यूशन पढ़ने जाती छात्रा से छेड़छाड़ के मुजरिम को चार साल का कारावास
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- विशेष न्यायालय पॉक्सो ने 7 हजार रुपये कर लगाया अर्थदंड
संवाद न्यूज एजेंसी
कैराना। ट्यूशन पढ़ने जाती छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मुजरिम को दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने चार साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 8 अगस्त 2020 की दोपहर करीब एक बजे शामली थाना क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ने जा रही नाबालिग छात्रा के साथ शामली के मोहल्ला पंसारियान निवासी अंकित गुप्ता ने छेड़छाड़ की थी। उसी दिन शामली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अंकित गुप्ता को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय पॉक्सो) में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की और से 5 गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाए जाने पर अंकित गुप्ता को 4 साल के कारावास व 7 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैराना। ट्यूशन पढ़ने जाती छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मुजरिम को दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने चार साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 8 अगस्त 2020 की दोपहर करीब एक बजे शामली थाना क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ने जा रही नाबालिग छात्रा के साथ शामली के मोहल्ला पंसारियान निवासी अंकित गुप्ता ने छेड़छाड़ की थी। उसी दिन शामली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अंकित गुप्ता को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय पॉक्सो) में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की और से 5 गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाए जाने पर अंकित गुप्ता को 4 साल के कारावास व 7 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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