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Shamli News: किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मुजरिम को चार साल की सजा

Fri, 02 Dec 2022 05:30 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Dec 2022 05:30 AM IST
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Four years imprisonment for molesting a teenager
शामली, कैराना। घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में दोष सिद्ध पाये जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम सचिन निवासी टपराना थाना झिंझाना को चार साल के कारावास व 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित पक्ष को दी जाएगी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेन्द्र मलिक ने बताया कि थाना झिंझाना पर एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि टपराना निवासी सचिन ने उनके घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की और धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाये जाने पर मुजरिम सचिन निवासी टपराना थाना झिंझाना को चार साल के कारावास व 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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