फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Forum fines imposed on the insurer

फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी पर जुर्माना ठोका

Fri, 08 Jan 2016 01:00 AM IST
शामली/ ब्यूरो/ अमर उजाला
शामली/ ब्यूरो/ अमर उजाला Updated Fri, 08 Jan 2016 01:00 AM IST
विज्ञापन
शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने क्लेम नहीं देने पर ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की शाखा शामली को एक लाख 97 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाते हुए एक माह में पीड़ित किसान का अदा करने का फैसला सुनाया है।
विज्ञापन



थानाभवन के ग्राम भैसानी-इस्लामपुर निवासी शौकीन ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर करके अवगत कराया कि बतौर सह स्वामी ट्रैक्टर पर थानाभवन ओरियंटल बैंक आफ कामर्स से ऋण लिया था। तथा ओरियंटल इंश्योरेंश कंपनी शाखा बुढ़ाना रोड पर शामली मे बीमा कराया था। 31 जुलाई को ट्रैक्टर थाना लोनी गाजियाबाद से रात में चोरी हो गया था। इसकी थाना लोनी गाजियाबाद में रिपोर्ट लिखाई थी।
विज्ञापन


पुलिस थाना लोनी ने इसमें एफआर लगाकर तफतीश बंद कर दी थी। ओरियंटल बैंक आफ कामर्स से उसने क्लेम मांगा था। तो बैंक ने क्लेम खारिज कर दिया था।  जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के चेयरमैन एसके एस यादव ने वाद पर सुनवाई करते हुए ओरियंटल बैंक आफ कामर्स थानाभवन के विरुद्ध निरस्त करते हुए ओरियंटल इंश्योरेंश कंपनी  लिमिटेड के शाखा प्रबंधक को नुकसान की भरपाई करने के लिए एक लाख 87 हजार 500 रुपये, मानसिक कष्ट के लिए पांच हजार रुपये, वाद व्यय के लिए पांच रुपये अदा करने के निर्देश दिए है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed