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निराश्रित हुए 26 बच्चों के भरवाए गए फार्म
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शामली। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग और बाल संरक्षण इकाई के कर्मचारी शामली ब्लॉक के गांव बुटराड़ा, कांधला के लिसाढ़, ऊन के गांव कमालपुर व अजीजपुर, एवं नगरीय क्षेत्रों में पहुंचे। जहां उन्होंने कोविड-19 से निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा व सुरक्षा के संबंध में फार्म भरवाए। सोमवार को 26 फार्म भरवाए गए।
जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रसून राय ने बताया कि फार्म भरने के लिए बच्चे व वर्तमान अभिभावक का फोटो, माता/पिता या दोनों जैसी भी स्थिति हो का मृत्यु प्रमाणपत्र, माता-पिता के आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र (माता व पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में आवश्यक नहीं), उत्तर प्रदेश में निवास का घोषणा पत्र की जरूरत होगी। इसके अलावा संबंधित श्रेणी के शिक्षण संस्थान में पंजीकरण का प्रमाणपत्र, बच्चे का आयु प्रमाणपत्र के रूप में परिवार रजिस्टर की नकल अथवा किसी सरकारी दस्तावेज की प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो, वर्तमान अभिभावक की बैंक पासबुक, कोविड-19 से संबंधित साक्ष्य आदि दस्तावेजों की जरूरत होगी।
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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत पात्रता
- शून्य से 18 वर्ष के बच्चे जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं।
- माता-पिता/माता या पिता/ वैध अभिभावक/आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोरोना संक्रमण से एक मार्च 2020 के बाद हुई हो।
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यह मिलेगा लाभ
- बाल देखरेख संस्थाओं में आवास।
- शून्य से 18 वर्ष के बच्चों की देखभाल के लिए चार हजार रुपये प्रतिमाह।
- कस्तूरबा गांधी बालिका, अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश।
- लड़कियों के विवाह के लिए एक लाख एक हजार रुपये।
- उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए 18 वर्ष तक के बच्चों को लैपटॉप, टेबलेट।
- बच्चों की चल-अचल संपत्तियों की कानूनी सुरक्षा।
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इस तरह करें आवेदन
- निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरे एवं स्वयं सत्यापित ऑफलाइन आवेदन पंचायत सचिव, ब्लॉक, लेखपाल, तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय ट्राजिस्ट हॉस्टल बनत में जमा करें।
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- माता-पिता दोनों या माता या पिता की मृत्यु से दो वर्ष के भीतर आवेदन करें।
- पात्र बच्चों की जानकारी देने के लिए चाइल्ड लाइन-1098, महिला हेल्पलाइन 181, वन स्टॉप सेंटर सीयूजी नंबर 9412102300 संपर्क करें।
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जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रसून राय ने बताया कि फार्म भरने के लिए बच्चे व वर्तमान अभिभावक का फोटो, माता/पिता या दोनों जैसी भी स्थिति हो का मृत्यु प्रमाणपत्र, माता-पिता के आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र (माता व पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में आवश्यक नहीं), उत्तर प्रदेश में निवास का घोषणा पत्र की जरूरत होगी। इसके अलावा संबंधित श्रेणी के शिक्षण संस्थान में पंजीकरण का प्रमाणपत्र, बच्चे का आयु प्रमाणपत्र के रूप में परिवार रजिस्टर की नकल अथवा किसी सरकारी दस्तावेज की प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो, वर्तमान अभिभावक की बैंक पासबुक, कोविड-19 से संबंधित साक्ष्य आदि दस्तावेजों की जरूरत होगी।
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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत पात्रता
- शून्य से 18 वर्ष के बच्चे जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं।
- माता-पिता/माता या पिता/ वैध अभिभावक/आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोरोना संक्रमण से एक मार्च 2020 के बाद हुई हो।
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यह मिलेगा लाभ
- बाल देखरेख संस्थाओं में आवास।
- शून्य से 18 वर्ष के बच्चों की देखभाल के लिए चार हजार रुपये प्रतिमाह।
- कस्तूरबा गांधी बालिका, अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश।
- लड़कियों के विवाह के लिए एक लाख एक हजार रुपये।
- उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए 18 वर्ष तक के बच्चों को लैपटॉप, टेबलेट।
- बच्चों की चल-अचल संपत्तियों की कानूनी सुरक्षा।
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इस तरह करें आवेदन
- निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरे एवं स्वयं सत्यापित ऑफलाइन आवेदन पंचायत सचिव, ब्लॉक, लेखपाल, तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय ट्राजिस्ट हॉस्टल बनत में जमा करें।
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- माता-पिता दोनों या माता या पिता की मृत्यु से दो वर्ष के भीतर आवेदन करें।
- पात्र बच्चों की जानकारी देने के लिए चाइल्ड लाइन-1098, महिला हेल्पलाइन 181, वन स्टॉप सेंटर सीयूजी नंबर 9412102300 संपर्क करें।