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Shamli News: तीन अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को सुनाई सजा
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संवाद न्यूज एजेेंसी कैराना। न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को सजा सुनाई।
2019 में थाना बाबरी पर महेंद्र सिंह, मुकेश और मकसूद निवासी गांव हिरणवाड़ा थाना बाबरी के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने तीनों दोषियों को न्यायालय उठने तक के कारावास और 50-50 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।
दूसरे मामले में 2016 में थाना गढ़ी पुख्ता पर प्रवीण कुमार निवासी गांव पुरमाफी थाना झिंझाना के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2018 में थाना गढ़ी पुख्ता पर रमेश निवासी गांव दुल्ला खेड़ी थाना गढ़ी पुख्ता के विरुद्ध अवैध शराब का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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2019 में थाना बाबरी पर महेंद्र सिंह, मुकेश और मकसूद निवासी गांव हिरणवाड़ा थाना बाबरी के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने तीनों दोषियों को न्यायालय उठने तक के कारावास और 50-50 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।
दूसरे मामले में 2016 में थाना गढ़ी पुख्ता पर प्रवीण कुमार निवासी गांव पुरमाफी थाना झिंझाना के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2018 में थाना गढ़ी पुख्ता पर रमेश निवासी गांव दुल्ला खेड़ी थाना गढ़ी पुख्ता के विरुद्ध अवैध शराब का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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