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Shamli News: अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को सजा सुनाई

Thu, 05 Dec 2024 12:51 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Thu, 05 Dec 2024 12:51 AM IST
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Five convicts sentenced in different cases
कैराना। न्यायालय ने छह अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को सजा सुनाई।
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एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 2017 में थाना गढ़ीपुख्ता पर नौशाद निवासी मोहल्ला पीरजादगान के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने दोषी को 50 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
दूसरे मामले में 1994 में कांधला थाना पर सुरेश निवासी तितरौदा जनपद बागपत के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 8000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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तीसरे मामले में 2016 में थाना कांधला पर इंद्रपाल ककड़ीपुर के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने दोषी को 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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चौथे मामले में 2016 में कैराना कोतवाली पर ताहिर निवासी गांव रामड़ा के विरुद्ध 174 ए के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने दोषी को 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पांचवें और छठे मामले में 2004 में थाना झिंझाना पर युसूफ निवासी टपराना के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।

न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। 2006 में मारपीट के मामले में यूसुफ को दोषी मान जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1588 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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