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Shamli News: पांच लोगों की जमानत लेने वाले के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

Mon, 02 Mar 2026 12:00 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Mon, 02 Mar 2026 12:00 AM IST
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FIR lodged against person who secured bail for five people
शामली। गांव खेड़ीकरमू निवासी एक व्यक्ति द्वारा पांच लोगों की एक ही संपत्ति के आधार पर विभिन्न न्यायालयों से जमानत लेने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।
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शहर कोतवाली में उप निरीक्षक राकेश कुमार गौतम की तरफ से दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि गांव खेड़ीकरमू निवासी अंकित ने आरोपी सतीश निवासी गांव बरलाजट की जमानत तीन मई 2024 को एक लाख रुपये की ली। आनंद निवासी गांव खेड़ीकरमू की एक लाख रुपये की आठ अगस्त 2024 को, तोहिद निवासी गांव खेड़ीकरमू की एक लाख रुपये की जमानत ली गई।
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आरोपी द्वारा गैंगस्टर एक्ट में अजीत उर्फ नीशू निवासी गांव खेड़ीकरमू की 70 हजार रुपये और रामपाल उर्फ रामलाल निवासी गोशाला रोड शामली की 35 हजार रुपये की जमानत ली गई है।
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पांच लोगों की जमानत जिस जमीन पर ली गई है, उसमें अन्य पांच सह खातेदार है। आरोप है कि अंकित ने जमानत लेते समय न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि वह कि उसने किसी अन्य की जमानत नहीं ली है। इस तरह से आरोपी अंकित ने गुमराह करते हुए पांच आरोपियों की जमानत ली है। संवाद
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