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14 अधिकारियों पर लगाया जुर्माना

Thu, 22 Mar 2018 11:36 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/ शामली
ब्यूरो, अमर उजाला/ शामली Updated Thu, 22 Mar 2018 11:36 PM IST
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 fines imposed on 14 officials
शामली कलक्ट्रेट सभागर में शिकायत सुनते राज्य सूचना आयोग के आयुक्त हाफिज उस्मान। - फोटो : अमर उजाला
शामली। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने चार घंटे की कोर्ट लगाकर सूचना अधिकार के तहत लंबित मामलों की सुनवाई की। इस दौरान सीएमओ, डीपीआरओ, कांधला और शामली के बीडीओ सहित 14 अफसरों पर जुर्माना लगाया। दो मामलों में पांच हजार और तीन हजार रुपये की क्षतिपूर्ति पीड़ित को दिए जाने का आदेश दिया।
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बृहस्पतिवार को शामली कलक्ट्रेट सभागार में राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक कोर्ट लगाकर सूचना अधिकार के तहत आए 53 मामलों में सुनवाई की। इस दौरान 33 वादों को निस्तारित किया गया। इस दौरान गोहरनी गांव के अमित बेनीवाल ने शामली के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेेज के बारे में सूचना मांगी। सूचना न दिए जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक को तलब करके संबंधी विद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कैराना तहसील क्षेत्र के गांव खंदरावली निवासी अकरम अख्तर ने कैराना तहसील क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान पर किसानों को मिली सहायता के संबंध में सूचना मांगी। कैराना नायब तहसीलदार ने पेश होकर बताया कि किसानों को मुआवजे के रूप में पांच करोड़ 77 लाख 490 रुपये दिए गए। मुआवजा लेने वालों की सत्यापित सूची उपलब्ध नहीं होने पर आयुक्त ने अगली तिथि में सुनवाई के निर्देश दिए।
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गांव लिसाढ़ निवासी सईद हसन ने 2013 के सांप्रदायिक दंगे में मारे गए लोगों, घायलों और आर्थिक सहायता के संबंध में सूचना मांगी। उन्हें बताया कि दंगे में 22 लोगों की मौत हुई थी और नौ लोग घायल हुए थे। दंगे में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को दस-दस लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये आर्थिक सहायता दी गई। शामली शहर निवासी सोनाली बंसल ने समाजवादी पेेंशन योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की। समाज कल्याण अधिकारी का कार्य देख रहे जिला विकास अधिकारी बलराम कुमार ने बताया कि यह योजना बंद हो गई है। पात्रों व अपात्रों की सत्यापित सूची उपलब्ध नहीं है।
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कांधला ब्लाक के गांव लिसाढ़ निवासी जसवीर मलिक ने ग्राम पंचायत सचिव से गांव पंचायत का रिकार्ड की सूचना मांगी थी। पीड़ित को रिकार्ड में आग लगना बताकर सूचना नहीं दी गई। सचिव ने पूर्व सचिव का मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया। डीपीआरओ को ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके अलावा प्रेमपाल सिंह के वाद पर सुनवाई करते हुए सीएमओ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया तथा पीड़ित को तीन हजार रुपये की क्षति पूर्ति दिए जाने के आदेश दिए।
निर्वाचन के संबंध में राजीव कुुमार को सूचना न दिए जाने व लापरवाही बरतने के मामले जिला नगरीय पंचायत चुनाव के एडीओ पर क्षतिपूर्ति के आदेश दिए है। 20 दिन में पीड़ित को सूचना दिए जाने के आदेश दिए हैं। भैंसवाल के पूर्व प्रधान उमेश कुमार ने भैैंसवाल गांव में 1600 बीघा भूमि के संबंध में चकबंदी विभाग से सूचना
मांगी थी। चकबंदी विभाग के अधिकारी मुजफ्फरनगर जिले में रिकार्ड बताकर नहीं दे रहे थे। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने 20 दिन में वाद निस्तारित करने का निर्देश दिया। इस दौरान 53 वादों में से 33 का निस्तारण किया गया। इस मौके पर सीडीओ रेनू तिवारी, एडीएम केबी सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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