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Shamli News: दिव्यांगजन के लिए विवाह प्रोत्साहन योजना में 35 हजार तक की आर्थिक सहायता

Sat, 16 May 2026 01:13 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 16 May 2026 01:13 AM IST
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Financial assistance of up to Rs 35,000 under the Marriage Promotion Scheme for the disabled
शामली। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत योग्य दिव्यांग दंपतियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के अनुसार युवक दिव्यांग होने पर 15,000, युवती दिव्यांग होने पर 20,000 हजार रुपये की सहायता मिलती है। पात्रता के लिए दंपती का संयुक्त फोटो, शादी का कार्ड, आय प्रमाण पत्र (आयकर दाता न हो), दंपती का राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता, 40 प्रतिशत या उससे अधिक अपंगता का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और निर्धारित उम्र सीमा (युवक 21–45 वर्ष, युवती 18–45 वर्ष) होनी चाहिए। शादी की तिथि एक अप्रैल 2025 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक होनी चाहिए। इच्छुक दिव्यांगजन विभाग की वेबसाइट www.divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, विकास भवन, गोहरनी, शामली में जमा कर सकते हैं। संवाद
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