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उद्यान विभाग की योजनाओं का लाभ उठाएं किसान

Tue, 31 Aug 2021 11:53 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 31 Aug 2021 11:53 PM IST
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Farmers take advantage of the schemes of the Horticulture Department
शामली। उद्यान विभाग की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं संचालित हैं। जिला उद्यान अधिकारी डॉ. हरित कुमार ने बताया कि इन योजनाओं का लाभ पात्र किसान ले सकते हैं।
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राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के नवीन उद्यान रोपण कार्यक्रम में डॉ. हरित कुमार ने बताया कि आम के लिए अनुदान 7650 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। इसके अलावा अमरूद के लिए 11502 रुपये प्रति हेक्टेयर, लीची के लिए 8400 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाता है। सब्जी क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में शिमला मिर्च, टमाटर, फूलगोभी, पातगोभी, कद्दू वर्गीय में 0.4 हेक्टेयर में अनुदान 8000 रुपये दिया जाता है। मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में मिर्च, प्याज, लहसुन, धनिया के लिए 12000 प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाता है।
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अनुसूचित जाति/जनजाति औद्यानिक विकास योजना कार्यक्रम में कद्दू वर्गीय सब्जी, शिमला मिर्च में 0.2 हेक्टेयर में 7500 का अनुदान मिर्च, धनिया, प्याज में 0.2 हेक्टेयर में 5400 का अनुदान, गेंदा में 0.2 हेक्टेयर में 7200 का अनुदान, आईपीएम में 0.2 हेक्टेयर में 720 का अनुदान, मौन पालन में पांच बक्सों पर 18000 का अनुदान मिलता है।
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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरीगेशन योजना में ड्रिप इरीगेशन, पोर्टेबल स्प्रिकंलर, माइक्रो स्प्रिकंलर, मिनी स्प्रिकंलर और रेन गन स्प्रिकंलर में लघु/सीमांत कृषकों को 90 प्रतिशत व सामान्य कृषकों हेतु 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी पात्र परियोजना लागत के 35 प्रतिशत पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। इसकी अधिकतम लागत 10 लाख रुपये प्रति उद्यम है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण लेना होगा। इच्छुक कृषक विभाग के नए पोर्टल dbt.uphorticulture.in पर पंजीकरण कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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