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एडीएम ने प्रचार वाहन हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

Thu, 07 Jul 2022 12:27 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 07 Jul 2022 12:27 AM IST
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Exercise started to get the benefits of the scheme to the farmers
शामली में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार हेतु प्रचार वाहन का फीता काट कर शुभारंभ क? - फोटो : SHAMLI
किसानों को योजना का लाभ दिलाने के लिए कवायद शुरू
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शामली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार वाहन को कृषि भवन शामली के परिसर से एडीएम संतोष कुमार सिंह ने झंडी दिखकर रवाना किया गया।
बुधवार को उप कृषि निदेशक डॉ. शिवकुमार केसरी ने बताया कि जिले में खरीफ मौसम के लिए धान की फसल को अधिसूचित किया गया है, जिसमें 1510 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित किया गया है। जिले के सभी कृषक ऋणी और गैर ऋणी अपना बीमा 31 जुलाई तक अपने नजदीकी जनसेवा केंद्रों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा फसल बीमा ऐप के माध्यम से अपने धान की फसल को बीमित करा सकते हैं। पिछले साल खरीफ 2021 के तहत जिन किसान की धान फसल में क्षति या प्राकृतिक कारणों से ग्राम पंचायत स्तर से औसत उत्पादन से कम उत्पादन हुआ, उन बीमित 140 कृषकों के खाते में एक लाख 94 हजार 397 रुपये खाते में बीमा कंपनी के माध्यम से भेजी जा चुकी है।
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उन्होंने बताया कि फसल बीमा ग्राम पंचायत स्तर पर जिसको (क्षेत्र आधारित) असफल बुवाई की स्थिति, फसल की अवधि में प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, फसल कटाई के आधार पर वास्तविक उपज में गारंटीड व थ्रेसहोल्ड उपज की तुलना में कमी आने में स्थिति में क्षतिपूर्ति की जाती है। उसी प्रकार से व्यक्तिगत आधार पर भी किसान धान की फसल में यदि खड़ी फसल में ओला वृष्टि होती है अथवा भूस्खलन, बादल फटना, बिजली से उत्पन्न आग के कारण फसल की क्षति होती है। फसल कटाई के बाद 14 दिनों तक सुखाई के लिए रखी गई फसल को ओलावृष्टि चक्रवात, बेमौसमी वर्षा से क्षति की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए कृषक को आपदा की स्थिति में 72 घंटे के अंदर जिला मुख्यालय में उप कृषि निदेशक कार्यालय, जिला कृषि अधिकारी कार्यालय अथवा संबंधित बैंक शाखा, फसल बीमा के टोल फ्री नंबर 1800896868 अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर सूचना दे सकते हैं। इस मौके पर फसल बीमा के प्रतिनिधि अभिषेक, वीरेंद्र सिंह एडीओ कृषि, रवींद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।
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