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Shamli News: चार मामलों में आठ दोषियों को हुई सजा

Sun, 08 Dec 2024 12:08 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sun, 08 Dec 2024 12:08 AM IST
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Eight culprits sentenced in four cases
कैराना। अवैध हथियार बरामदगी सहित चार मामलों में कोर्ट ने आठ दोषियों को सजा सुनाई है।
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एसपी रामसेवक गौतम ने बताया है कि वर्ष 2000 में थाना जीआरपी शामली पर राजीव निवासी एलम थाना कांधला के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। शनिवार को कोर्ट में दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास व एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
दूसरे मामले में वर्ष 2003 में शामली कोतवाली पर राशिद, जाहिद व आबिद निवासीगण फव्वारा चौक के विरुद्ध मारपीट में मुकदमा हुआ था, जिन्हें कोर्ट ने जेल में बिताई अवधि के कारावास तथा 1500-1500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
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तीसरा मामला वर्ष 2012 का है, जिसमें काला उर्फ गफ्फार निवासी मोहल्ला पंसारियान, शादाब निवासी मोहल्ला राजोबान व सोनू कुमार उर्फ देवेन्द्र निवासी मोहल्ला रामशाला के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर चोरी के प्रयास में दर्ज हुआ था। शनिवार को कोर्ट ने दोषियों को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई और एक-एक हजार का अर्थदंड लगाया।
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चौथे मामले में वर्ष 2013 में कैराना कोतवाली पर गांव गोगवान निवासी इंसार के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2500 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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