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Shamli News: दो अलग-अलग मामलों में आठ दोषियों को सजा सुनाई

Tue, 06 May 2025 12:45 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 06 May 2025 12:45 AM IST
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Eight convicts sentenced in two separate cases
कैराना। न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में आठ दोषियों को सजा सुनाई।
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एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 2014 में थाना थानाभवन पर वीरेंद्र, देवीदास, बाबूराम, अनिल निवासी मोहल्ला रेत्ती थानाभवन, सुरेश, सलेकचंद निवासी मोहल्ला हाफिज दोस्त थानाभवन और रविंद्र निवासी मोहल्ला झिंझाना वाला थानाभवन के विरुद्ध बलवा करने की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था।

सोमवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने सभी सात दोषियों को 300-300 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2001 में कैराना कोतवाली पर नदीम निवासी मोहनलाल दरमियान के विरुद्ध अश्लील वीडियो दिखाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 10000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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