{"_id":"6a63b69637e5dd266a0aac57","slug":"crops-on-47-bighas-attached-in-a-25-year-old-land-dispute-and-handed-over-to-the-village-community-shamli-news-c-26-1-sal1002-170408-2026-07-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shamli News: 25 साल पुराने भूमि विवाद में 47 बीघा फसल कुर्क, ग्राम समाज को सौंपी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shamli News: 25 साल पुराने भूमि विवाद में 47 बीघा फसल कुर्क, ग्राम समाज को सौंपी
Sat, 25 Jul 2026 12:31 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Sat, 25 Jul 2026 12:31 AM IST
विज्ञापन
चौसना कार्रवाई करती राजस्व विभाग की टीम
चौसाना। करीब 25 वर्ष पुराने भूमि विवाद में शुक्रवार को तहसील प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए चौसाना बिजलीघर के पास बिडौली मार्ग स्थित करीब 47 बीघा कृषि भूमि पर खड़ी फसल कुर्क कर ग्राम समाज की सुपुर्दगी में दे दी।
सुंदरनगर निवासी मक्खन सिंह व अन्य तथा गुरमेज सिंह पक्ष के बीच वर्ष 2001 से पैतृक (वारिसान) भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। मामला लंबे समय से बोर्ड ऑफ राजस्व में विचाराधीन था। वादी पक्ष का आरोप था कि प्रतिवादी ने भूमि अपने नाम दर्ज कराकर उस पर खेती शुरू कर दी थी।
बोर्ड ने एक जून को दिए अपने निर्णय में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भूमि का स्वामित्व मक्खन सिंह के पक्ष में माना और तहसील प्रशासन को खतौनी में नाम दर्ज कर नियमानुसार कब्जा दिलाने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
भूमि पर उस समय फसल खड़ी होने के कारण तहसील प्रशासन ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में फसल को कुर्क कर ग्राम समाज की सुपुर्दगी में सौंप दिया। प्रशासन का कहना है कि आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेश और राजस्व नियमों के अनुसार की जाएगी। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बोर्ड ऑफ राजस्व के आदेश के अनुपालन में राजस्व विभाग की ओर से कार्रवाई कराई गई।
विज्ञापन
सुंदरनगर निवासी मक्खन सिंह व अन्य तथा गुरमेज सिंह पक्ष के बीच वर्ष 2001 से पैतृक (वारिसान) भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। मामला लंबे समय से बोर्ड ऑफ राजस्व में विचाराधीन था। वादी पक्ष का आरोप था कि प्रतिवादी ने भूमि अपने नाम दर्ज कराकर उस पर खेती शुरू कर दी थी।
विज्ञापन
बोर्ड ने एक जून को दिए अपने निर्णय में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भूमि का स्वामित्व मक्खन सिंह के पक्ष में माना और तहसील प्रशासन को खतौनी में नाम दर्ज कर नियमानुसार कब्जा दिलाने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
भूमि पर उस समय फसल खड़ी होने के कारण तहसील प्रशासन ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में फसल को कुर्क कर ग्राम समाज की सुपुर्दगी में सौंप दिया। प्रशासन का कहना है कि आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेश और राजस्व नियमों के अनुसार की जाएगी। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बोर्ड ऑफ राजस्व के आदेश के अनुपालन में राजस्व विभाग की ओर से कार्रवाई कराई गई।