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तेल का नमूना फेल, तीन लाख जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, शामली
Updated Sat, 06 Aug 2016 12:50 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : फाइल फोटो
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शामली। सरसों के तेल का नमूना फेल होने पर एडीएम कोर्ट ने आयल मिल के स्वामी पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। समय पर जुर्माना अदा न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना रोड स्थित महालक्ष्मी आयल मिल सरसों के तेल के निर्माता एवं थोक विक्रेता हैं। पिछले वर्ष 2 दिसंबर 2015 को जिले की खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारकर सरसों के तेल का नमूना लिया था। इसे जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला में भेजा गया। खाद्य विश्लेषकों की टीम ने जांच रिपोर्ट में नमूना अधोमानक बताया है।
इस रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने एडीएम वित्त कोर्ट में वाद दायर किया। एडीएम कोर्ट में सुनवाई के लिए शहर के बुढ़ाना रोड आर्यपुरी निवासी महालक्ष्मी आयल मिल स्वामी आशीष कर्णपाल पुत्र कालूराम को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया।
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संतुष्ट जवाब न दिए जाने पर एडीएम भरत पांडे की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तीन लाख रुपए का जुर्माना सुनाया है। जुर्माना समय पर अदा न करने पर भूूसंपत्ति के रूप में वसूली की जाएगी।
पीएनबी ऊन के प्रबंधक पर 12 हजार रुपये का दंड
शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने पीएनबी ऊन के प्रबंधक पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए एक माह में बारह प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज के साथ अदा करने के निर्देश दिए हैं। थाना झिंझाना के ग्राम पिंड़ौरा निवासी ओम सिंह ने एसबीआई के शाखा प्रबंधक, पीएनबी पिंडौरा को प्रतिवादी बनाकर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर कराया था।
उनका एसबीआई में बचत खाता है। एक मई 2012 को एसबीआई के एटीएम से उन्होंने पांच हजार रुपये निकाले थे। दो मई को दोबारा एक हजार रुपये निकालने गया। वहां रुपये नहीं निकलने पर वह पीएनबी के एटीएम में कार्ड निकालने गया, लेकिन वहां भी रुपये नहीं निकले। कार्ड डालने पर मशीन की स्क्रीन लाल हो जाती थी।
उसे एसबीआई संपर्क किया तो बताया गया कि दो मई को उसके खाते से पांच हजार रुपये निकले हैं। नोटिस देने के बाद बैंक द्वारा पैसा वापस नहीं किया गया। जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन एसकेएस यादव, सदस्य श्रवण कुमार ने एसबीआई के विरुद्ध वाद को निरस्त कर दिया। पीएनबी के विरुद्ध क्षति पूर्ति में पांच हजार रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति में पांच हजार रुपये, वाद व्यय दो हजार रुपये कुल 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना रोड स्थित महालक्ष्मी आयल मिल सरसों के तेल के निर्माता एवं थोक विक्रेता हैं। पिछले वर्ष 2 दिसंबर 2015 को जिले की खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारकर सरसों के तेल का नमूना लिया था। इसे जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला में भेजा गया। खाद्य विश्लेषकों की टीम ने जांच रिपोर्ट में नमूना अधोमानक बताया है।
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इस रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने एडीएम वित्त कोर्ट में वाद दायर किया। एडीएम कोर्ट में सुनवाई के लिए शहर के बुढ़ाना रोड आर्यपुरी निवासी महालक्ष्मी आयल मिल स्वामी आशीष कर्णपाल पुत्र कालूराम को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया।
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संतुष्ट जवाब न दिए जाने पर एडीएम भरत पांडे की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तीन लाख रुपए का जुर्माना सुनाया है। जुर्माना समय पर अदा न करने पर भूूसंपत्ति के रूप में वसूली की जाएगी।
पीएनबी ऊन के प्रबंधक पर 12 हजार रुपये का दंड
शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने पीएनबी ऊन के प्रबंधक पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए एक माह में बारह प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज के साथ अदा करने के निर्देश दिए हैं। थाना झिंझाना के ग्राम पिंड़ौरा निवासी ओम सिंह ने एसबीआई के शाखा प्रबंधक, पीएनबी पिंडौरा को प्रतिवादी बनाकर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर कराया था।
उनका एसबीआई में बचत खाता है। एक मई 2012 को एसबीआई के एटीएम से उन्होंने पांच हजार रुपये निकाले थे। दो मई को दोबारा एक हजार रुपये निकालने गया। वहां रुपये नहीं निकलने पर वह पीएनबी के एटीएम में कार्ड निकालने गया, लेकिन वहां भी रुपये नहीं निकले। कार्ड डालने पर मशीन की स्क्रीन लाल हो जाती थी।
उसे एसबीआई संपर्क किया तो बताया गया कि दो मई को उसके खाते से पांच हजार रुपये निकले हैं। नोटिस देने के बाद बैंक द्वारा पैसा वापस नहीं किया गया। जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन एसकेएस यादव, सदस्य श्रवण कुमार ने एसबीआई के विरुद्ध वाद को निरस्त कर दिया। पीएनबी के विरुद्ध क्षति पूर्ति में पांच हजार रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति में पांच हजार रुपये, वाद व्यय दो हजार रुपये कुल 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।