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गहने ले भागी थी दुल्हन, 5 साल कैद
शामली/ ब्यूरो/ अमर उजाला
Updated Thu, 11 Feb 2016 12:39 AM IST
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कैराना। धोखाधड़ी से शादी कराने और घर में रखे जेवरात चोरी करके ले जाने के मामले में एक आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पांच साल की सजा सुनाई है। आरोपी युवक ऐसे गिरोह से जुड़ा था, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं।
सहायक जिला एवं शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार चौहान और जावेद अली के अनुसार 18 मई 2010 को जोगेंद्र निवासी ग्राम भैंसवाल ने ग्राम दुल्ला खेड़ी निवासी सहेंद्र की शादी कराई थी। शादी के चार दिन बाद ही ससुरालियों को नशीला पदार्थ मिला दूध पिलाकर दुल्हन जेवरात और नकदी समेटकर फरार हो गई थी। इसके बाद 24 मई को सहेंद्र के भाई श्रीपाल ने थाना झिंझाना में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी जोगेंद्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। आरोपी दुल्हन रीना हाथ नहीं आई, जिसके बाद विवेचना पूरी होने पर पुलिस ने जोगेंद्र के खिलाफ ही चार्जशीट अदालत में दाखिल की। अभियोजन पक्ष की और से न्यायालय में तीन गवाह पेश किए गए।
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उधर, बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) मनोज कुमार तृतीय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद जोगेंद्र निवासी ग्राम भैंसवाल को दोषी मानते हुए पांच साल कारावास और छह हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 22 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।
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सहायक जिला एवं शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार चौहान और जावेद अली के अनुसार 18 मई 2010 को जोगेंद्र निवासी ग्राम भैंसवाल ने ग्राम दुल्ला खेड़ी निवासी सहेंद्र की शादी कराई थी। शादी के चार दिन बाद ही ससुरालियों को नशीला पदार्थ मिला दूध पिलाकर दुल्हन जेवरात और नकदी समेटकर फरार हो गई थी। इसके बाद 24 मई को सहेंद्र के भाई श्रीपाल ने थाना झिंझाना में रिपोर्ट दर्ज कराई।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी जोगेंद्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। आरोपी दुल्हन रीना हाथ नहीं आई, जिसके बाद विवेचना पूरी होने पर पुलिस ने जोगेंद्र के खिलाफ ही चार्जशीट अदालत में दाखिल की। अभियोजन पक्ष की और से न्यायालय में तीन गवाह पेश किए गए।
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उधर, बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) मनोज कुमार तृतीय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद जोगेंद्र निवासी ग्राम भैंसवाल को दोषी मानते हुए पांच साल कारावास और छह हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 22 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।