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किशोरी के साथ दरिंदगी का मामला: अदालत ने मुजरिम को सुनाई 10 साल कठोर कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया

Mon, 18 Mar 2024 05:54 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Published by: कपिल kapil Updated Mon, 18 Mar 2024 05:54 PM IST
सार

Shamli News : किशोरी के साथ दरिंदगी करने के मामले में अदालत ने मुजरिम को 10 साल के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Court has sentenced to ten years imprisonment in sexual assault with girl in shamli
अदालत। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

शामली के कैराना में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम मुज्जमिल निवासी गांव केडी थाना बाबरी को 10 साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि छह जून 2023 को मुज्जमिल निवासी गांव केडी के एक 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया था। किशोरी के पिता ने बाबरी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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पुलिस ने किशोरी को बरामद करके उसका मेडिकल कराया और कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। जिसके बाद मुकदमे में दुष्कर्म की धारा का इजाफा किया गया था। पुलिस ने मुजरिम को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। पुलिस ने चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी।

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वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम मुज्जमिल निवासी गांव केडी थाना बाबरी को 10 साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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