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दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, शामली
Updated Thu, 25 Aug 2016 12:45 AM IST
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- फोटो : फाइल फोटो
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कैराना। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तृतीय ने ईंट भट्ठे पर महिला से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को सात वर्ष के कारावास और नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सहायक जिला एवं शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि एक जनवरी 2013 की रात 11 बजे झिंझाना थाना क्षेत्र के नया गांव स्थित ईंट भट्ठे पर कैराना क्षेत्र के गांव मलकपुर निवासी एक महिला के साथ दुराचार किया गया था। घटना के समय महिला का पति बाहर गया हुआ था। पीड़ित महिला ने पांच जनवरी को थाना झिंझाना पर आरोपी वाजिद निवासी टपराना के विरुद्ध दुराचार की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही महिला का मेडिकल कराया और कोर्ट में बयान दर्ज कराये थे। मामले में अभियोजन पक्ष की और से छह गवाह पेश किए गये थे।
बुधवार को अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार (तृतीय) ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद आरोपी वाजिद निवासी टपराना को दोषी मानते हुए सात वर्ष के कारावास और नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सहायक जिला एवं शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि एक जनवरी 2013 की रात 11 बजे झिंझाना थाना क्षेत्र के नया गांव स्थित ईंट भट्ठे पर कैराना क्षेत्र के गांव मलकपुर निवासी एक महिला के साथ दुराचार किया गया था। घटना के समय महिला का पति बाहर गया हुआ था। पीड़ित महिला ने पांच जनवरी को थाना झिंझाना पर आरोपी वाजिद निवासी टपराना के विरुद्ध दुराचार की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही महिला का मेडिकल कराया और कोर्ट में बयान दर्ज कराये थे। मामले में अभियोजन पक्ष की और से छह गवाह पेश किए गये थे।
बुधवार को अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार (तृतीय) ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद आरोपी वाजिद निवासी टपराना को दोषी मानते हुए सात वर्ष के कारावास और नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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