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सीएमओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी
Updated Thu, 26 Jul 2018 12:44 AM IST
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सीएमओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी
शामली।
स्वास्थ्य विभाग में सामान की आपूर्ति के संबंध में टेंडर प्रक्रिया से वंचित रखने के आरोप में दायर हाईकोर्ट में याचिका के संबंध में सीएमओ शामली के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है।
मुरादाबाद की आसिफ एंटरप्राइजेज के संचालक विवेक की तरफ से इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी। उसमें कहा था कि स्वास्थ्य विभाग शामली को पूर्व में उनकी फर्म ने फ्रिज सहित अन्य सामान की आपूर्ति की थी। बीते माह स्वास्थ्य विभाग में फिर से सामान की आपूर्ति के लिए टेंडर निकले थे। आरोप है कि आसिफ एंटरप्राइजेज को स्वास्थ्य विभाग ने मनमानी करते हुए टेंडर प्रक्रिया मेें प्रतिभाग करने से रोक दिया। इसकी शिकायत उसी समय जिलाधिकारी से की गई थी। इसके बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई, तो हाईकोर्ट में याचिका डाली गई। उस पर 12 जुलाई को हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज मिश्रा और वेदप्रकाश की अदालत ने 23 जुलाई की तारीख लगाई थी। सीएमओ शामली को व्यक्तिगत तौर पर पत्रावली के साथ तलब किया था, लेकिन 23 जुलाई को सीएमओ ने हाईकोर्ट में पत्रावली पेश नहीं की। आसिफ एंटरप्राइजेज के संचालक विवेक कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट ने सीएमओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर अब मामले में 16 अगस्त की तारीख लगाई है। उधर, सीएमओ राजकुमार सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी मिल गई है। अगली तारीख पर न्यायालय में जवाब दाखिल किया जाएगा।
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शामली।
स्वास्थ्य विभाग में सामान की आपूर्ति के संबंध में टेंडर प्रक्रिया से वंचित रखने के आरोप में दायर हाईकोर्ट में याचिका के संबंध में सीएमओ शामली के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है।
मुरादाबाद की आसिफ एंटरप्राइजेज के संचालक विवेक की तरफ से इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी। उसमें कहा था कि स्वास्थ्य विभाग शामली को पूर्व में उनकी फर्म ने फ्रिज सहित अन्य सामान की आपूर्ति की थी। बीते माह स्वास्थ्य विभाग में फिर से सामान की आपूर्ति के लिए टेंडर निकले थे। आरोप है कि आसिफ एंटरप्राइजेज को स्वास्थ्य विभाग ने मनमानी करते हुए टेंडर प्रक्रिया मेें प्रतिभाग करने से रोक दिया। इसकी शिकायत उसी समय जिलाधिकारी से की गई थी। इसके बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई, तो हाईकोर्ट में याचिका डाली गई। उस पर 12 जुलाई को हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज मिश्रा और वेदप्रकाश की अदालत ने 23 जुलाई की तारीख लगाई थी। सीएमओ शामली को व्यक्तिगत तौर पर पत्रावली के साथ तलब किया था, लेकिन 23 जुलाई को सीएमओ ने हाईकोर्ट में पत्रावली पेश नहीं की। आसिफ एंटरप्राइजेज के संचालक विवेक कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट ने सीएमओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर अब मामले में 16 अगस्त की तारीख लगाई है। उधर, सीएमओ राजकुमार सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी मिल गई है। अगली तारीख पर न्यायालय में जवाब दाखिल किया जाएगा।
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