{"_id":"63c0534a2b8795504d2e2656","slug":"court-stay-on-construction-of-garbage-disposal-plant-shamli-news-c-14-1-76768","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shamli News: कूड़ा निस्तारण प्लांट के निर्माण पर न्यायालय का स्टे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shamli News: कूड़ा निस्तारण प्लांट के निर्माण पर न्यायालय का स्टे
Fri, 13 Jan 2023 12:10 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Fri, 13 Jan 2023 12:10 AM IST
विज्ञापन
बाबरी का निर्माणाधीन कूडा प्लांट
शामली, बाबरी। गांव में दुर्गा मंदिर के पास निर्माणाधीन कूड़ा निस्तारण प्लांट पर न्यायालय ने स्टे जारी कर दिया है। जिससे कूड़ा निस्तारण प्लांट का निर्माण फिलहाल लटक गया है। इसके निर्माण का ग्रामीण काफी विरोध कर रहे थे।
बाबरी गांव में कूड़ा निस्तारण प्लांट के निर्माण को लेकर पूर्व में काफी हंगामा हुआ था। करीब एक माह पूर्व राजस्व विभाग टीम ने बाबरी गांव निवासी इमरान, गुरुचरण आदि से करीब तीन बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई थी। जिस पर ग्राम पंचायत बाबरी कूड़ा निस्तारण प्लांट का निर्माण कराया जा रहा था। प्लांट का मंदिर के पास होने के कारण ग्राम वासियों ने शुरू से ही विरोध करना शुरू कर दिया था। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से भी की थी।
डीएम के आदेश पर सीडीओ शंभूनाथ तिवारी और डीपीआरओ नंदलाल ने भी मौके पर पहुंच कर जांच की थी। इसी बीच स्वामी कल्याणदेव संस्कृत महाविद्यालय प्रबंधन की ओर से सिविल जज न्यायालय में वाद दायर कर दिया। जिसमें ग्राम प्रधान अनुराधा सैनी और उनके पति रविंद्र सैनी पर भूमि पर कब्जे के प्रयास का आरोप लगाया। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 14 फरवरी लगाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
बाबरी गांव में कूड़ा निस्तारण प्लांट के निर्माण को लेकर पूर्व में काफी हंगामा हुआ था। करीब एक माह पूर्व राजस्व विभाग टीम ने बाबरी गांव निवासी इमरान, गुरुचरण आदि से करीब तीन बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई थी। जिस पर ग्राम पंचायत बाबरी कूड़ा निस्तारण प्लांट का निर्माण कराया जा रहा था। प्लांट का मंदिर के पास होने के कारण ग्राम वासियों ने शुरू से ही विरोध करना शुरू कर दिया था। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से भी की थी।
विज्ञापन
डीएम के आदेश पर सीडीओ शंभूनाथ तिवारी और डीपीआरओ नंदलाल ने भी मौके पर पहुंच कर जांच की थी। इसी बीच स्वामी कल्याणदेव संस्कृत महाविद्यालय प्रबंधन की ओर से सिविल जज न्यायालय में वाद दायर कर दिया। जिसमें ग्राम प्रधान अनुराधा सैनी और उनके पति रविंद्र सैनी पर भूमि पर कब्जे के प्रयास का आरोप लगाया। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 14 फरवरी लगाई गई है।
विज्ञापन