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Shamli News: चार अलग-अलग मामलों में छह दोषियों को सजा सुनाई
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कैराना। न्यायालय ने चार अलग-अलग मामलों में 6 दोषियों को सजा सुनाई।
2006 में रेलवे थाना शामली पर आलीन उर्फ फीका निवासी बसी थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को न्यायालय ने दोषी को 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2009 में कैराना कोतवाली पर इमदाद निवासी गांव बघरा थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम और गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 6600 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
तीसरे मामले में 2013 में थाना झिंझाना पर विजय कुमार निवासी वार्ड नंबर 3 जनपद करनाल के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने दोषी को 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 2015 में कैराना कोतवाली पर सालिम, मुनव्वर और लीलू निवासी गण खुरगान के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
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2006 में रेलवे थाना शामली पर आलीन उर्फ फीका निवासी बसी थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को न्यायालय ने दोषी को 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2009 में कैराना कोतवाली पर इमदाद निवासी गांव बघरा थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम और गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 6600 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
तीसरे मामले में 2013 में थाना झिंझाना पर विजय कुमार निवासी वार्ड नंबर 3 जनपद करनाल के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने दोषी को 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 2015 में कैराना कोतवाली पर सालिम, मुनव्वर और लीलू निवासी गण खुरगान के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
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