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Shamli News: महिला की हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास
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कैराना (शामली)। सिंभालका में छह साल पहले महिला की गला घोंटकर हत्या करने व शव को छिपाने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ऋतु नागर ने मुजरिम ब्रजपाल उर्फ हरिबाबा निवासी नन्नुखेडा थाना तितावी, सुंदर निवासी किरठल जनपद बागपत व नत्थुराम निवासी सिखेडा जनपद मुजफ्फरनगर को आजीवन कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि 13 जनवरी 2022 को सिंभालका के जंगल में रेलवे क्राॅसिंग के पास एक महिला का शव पड़ा था। सूचना पर मृतका के बेटे अनुज व दामाद नाथीराम ने महिला की शिनाख्त राजकुमारी निवासी रेलपाल शामली के रूप से की थी।
मृतका के बेटे गोपाल शर्मा ने शामली कोतवाली पर ब्रजपाल उर्फ हरिबाबा निवासी नन्नुखेडा थाना तितावी, सुंदर निवासी किरठल जनपद बागपत व नत्थुराम निवासी सिखेडा जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मुजरिमों ने महिला के हाथ पैर बांध कर गला घोंट कर हत्या की थी। पीएम रिपोर्ट में मौत का कारण गला घोटना आया था।
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अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ऋतु नागर ने सजा सुनाई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि 13 जनवरी 2022 को सिंभालका के जंगल में रेलवे क्राॅसिंग के पास एक महिला का शव पड़ा था। सूचना पर मृतका के बेटे अनुज व दामाद नाथीराम ने महिला की शिनाख्त राजकुमारी निवासी रेलपाल शामली के रूप से की थी।
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मृतका के बेटे गोपाल शर्मा ने शामली कोतवाली पर ब्रजपाल उर्फ हरिबाबा निवासी नन्नुखेडा थाना तितावी, सुंदर निवासी किरठल जनपद बागपत व नत्थुराम निवासी सिखेडा जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मुजरिमों ने महिला के हाथ पैर बांध कर गला घोंट कर हत्या की थी। पीएम रिपोर्ट में मौत का कारण गला घोटना आया था।
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अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ऋतु नागर ने सजा सुनाई।