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दावे, आपत्तियों का समय पांच दिन बढ़ाया
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दावे, आपत्तियों का समय पांच दिन बढ़ाया
शामली। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि पांच दिन और बढ़ा दी है। आयोग के निर्देश पर पांच दिसंबर तक दावे, आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।
डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि एक जनवरी 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि एक नवंबर से 30 नवंबर तक निर्धारित की गई थी। आयोग के निर्देश पर दावे, आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि एक दिसंबर से लेकर पांच दिसंबर तक निर्धारित की गई है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद नामावलियों का अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी तक किया जाएगा। ऐसे पात्र नागरिक जो एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं या उससे अधिक आयु के हैं। उनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, ऐसे व्यक्ति फार्म-6 भरकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। जन्मतिथि एवं पते के सत्यापन हेतु आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, निवास प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना अनिवार्य है।
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शामली। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि पांच दिन और बढ़ा दी है। आयोग के निर्देश पर पांच दिसंबर तक दावे, आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।
डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि एक जनवरी 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि एक नवंबर से 30 नवंबर तक निर्धारित की गई थी। आयोग के निर्देश पर दावे, आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि एक दिसंबर से लेकर पांच दिसंबर तक निर्धारित की गई है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद नामावलियों का अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी तक किया जाएगा। ऐसे पात्र नागरिक जो एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं या उससे अधिक आयु के हैं। उनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, ऐसे व्यक्ति फार्म-6 भरकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। जन्मतिथि एवं पते के सत्यापन हेतु आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, निवास प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना अनिवार्य है।
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