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बंसल गारमेंटस शोरूम सील, रिपोर्ट दर्ज

Thu, 13 May 2021 11:02 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 13 May 2021 11:02 PM IST
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Bansal Garments Showroom Sealed, Report filed
बंसल गारमेंट्स शोरूम सील, रिपोर्ट दर्ज
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शामली। ईद से एक पहले दिन पुलिस की सख्ती के बाद भी कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंधित दुकानें चोरी छिपे खोली गई। पुलिस ने कई दुकानों के अंदर से ग्राहकों बाहर निकाला। पुलिस-प्रशासन ने शामली के बंसल गारमेंट्स के अंदर ग्राहक मिलने पर शोरूम को सील कर दिया। इस मामले में शोरूम मालिक और चार सेल्समैनों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है। शोरूम मालिक के पुत्र सहित दो लोगों का शांतिभंग में चालान कर दिया।
कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 17 मई की सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं की दुकानों को सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। इसके बाद भी दुकानदार प्रतिबंधित दुकानों को चोरी छिपे खोलने से बाज नहीं आ रहे हैं।
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बृहस्पतिवार को शूज, सौंदर्य प्रसाधन, रेडीमेड गारमेंट आदि की दुकानें चोरी छिपे खोली गई। इसके चलते बाजारों में भीड़ लगी रही और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हुआ। पुलिस ने कई दुकानों के अंदर मिले ग्राहकों को निकाला और दुकानदारों को कड़ी हिदायत देते हुए चालान किए। इसी दौरान पुलिस को एमएसके रोड स्थित बंसल गारमेंट के अंदर ग्राहक होने की सूचना मिली। एसडीएम सदर, संदीप कुमार, सीओ सिटी प्रदीप सिंह, सहायक श्रमायुक्त डॉ. संतोष अग्रहरि पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
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उन्होंने बाहर से ताला बंद देख शोरूम संचालकों से खोलने को कहा, लेकिन जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो अधिकारियों ने ताला तुड़वाया। अंदर चार-पांच सेल्समैन समेत करीब 25 लोग मिले, जिन्हें बाहर निकाला गया। शोरूम मालिक के पुत्र अतुल और सेल्समैन कपिल को ग्राहकों को आवाज लगाने के आरोप में हिरासत में ले लिया। इसके बाद शोरूम को सील कर दिया।
कोतवाली प्रभारी सत्यपाल सिंह ने बताया कि शोरूम मालिक प्रमोद बंसल व सेल्समैन ललित, अमन, राहुल व एक अन्य के विरुद्ध महामारी अधिनियम, लॉकडाउन उल्लंघन करने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई है। अतुल और कपिल का शांतिभंग में चालान किया गया है।

सहायक श्रमायुक्त ने जारी किया नोटिस
शामली। सहायक श्रमायुक्त डॉ. संतोष अग्रहरि ने बताया कि जांच में सामने आया कि शोरूम पर काम करने वाले सेल्समैनों को करीब छह हजार रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है, लेकिन नियमानुसार कम से कम साढ़े आठ हजार रुपये दिया जाना चाहिए। इस मामले में शोरूम संचालक को नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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