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बच्ची से दुराचार के आरोपी की जमानत खारिज

Fri, 16 Jul 2021 11:51 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Jul 2021 11:51 PM IST
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Bail rejected for child molesting accused
कैराना (शामली)। रामपुर मनिहारन रेलवे स्टेशन पर मूक-बधिर महिला की छह साल की बच्ची को अगवा कर दुराचार करने के आरोपी साबिर की अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो) मुमताज अली ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि 15 जून को रामपुर मनिहारन रेलवे स्टेशन पर एक आरोपी ने अपनी मूक बधिर मां के पास सोई हुई छह साल की बच्ची को अगवा करके दुराचार किया था। रेलवे स्टेशन पर टहलने आए युवक ने डायल-112 पर घटना की सूचना दी थी। जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले की तहरीर पर शामली जीआरपी थाने में दुराचार की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। घटना के बाद बच्ची ने आरोपी को पहचान लिया था, जिसके बाद शामली रेलवे पुलिस ने आरोपी साबिर निवासी रामपुर मनिहारन को गिरफ्तार करके चालान कर दिया था। मामले में आरोपी पक्ष ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। शुक्रवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो) मुमताज अली ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी साबिर की जमानत खारिज कर दी।
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