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संशोधित खबर सॉल्वर गैंग

Sun, 06 Nov 2022 12:36 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Nov 2022 12:36 AM IST
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bail plea of ??a member of solver gang rejected
सॉल्वर गैंग के एक सदस्य की जमानत याचिका खारिज
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कैराना (शामली)। 16 अक्तूबर को शामली में परीक्षार्थी के स्थान पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) देने पहुंचे सॉल्वर गैंग के सदस्य की अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी को अब जमानत के लिए हाई कोर्ट की शरण लेनी होगी।
16 अक्तूबर की प्रथम पाली की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बीएसएस स्कूल शामली में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) शासन के निर्देश पर कराई जा रही थी। प्रथम पाली में कॉलेज के गेट के बाहर बालाजी सिक्योरिटी सर्विस का कर्मचारी परीक्षार्थियों की तलाशी लेकर अंदर जाने दे रहा था। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने देशराज निवासी गांव बुच्चाखेड़ी थाना कैराना को पकड़ लिया। देशराज फर्जी तरीके से परीक्षार्थी विकास कुमार के स्थान पर परीक्षा देने कॉलेज में जा रहा था। देशराज के पास से विकास कुमार का आधार कार्ड व एडमिट कार्ड बरामद हुआ था। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड व कॉलेज स्टाफ ने आरोपी देशराज को आदर्श मंडी पुलिस के हवाले कर दिया गया था।
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आदर्श मंडी थाने पर बीएसएस स्कूल प्रभारी राहुल चौधरी ने आरोपी देशराज निवासी बुच्चाखेड़ी व विकास कुमार निवासी शांति पुरम गली नंबर 3 नेहरू रोड बड़ौत जिला बागपत के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस ने मौके से पकड़े गये आरोपी देशराज का चालान करके कोर्ट में पेश कर दिया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। वहीं देशराज ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने आरोपी देशराज की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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