{"_id":"5f4d44898ebc3e175748f223","slug":"attachment-notice-on-four-protesters-homes-shamli-news-mrt4989992115","type":"story","status":"publish","title_hn":"चार प्रदर्शनकारियों के घरों पर कुर्की नोटिस चस्पा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चार प्रदर्शनकारियों के घरों पर कुर्की नोटिस चस्पा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चार प्रदर्शनकारियों के घरों पर कुर्की नोटिस चस्पा
कैराना (शामली)। आठ माह पूर्व सीएए के विरोध में ईदगाह मैदान में धरना-प्रदर्शन करने के मामले में फरार चल रहे चार लोगों के घरों पर अदालत के आदेश पर कुर्की नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। 25 सितंबर तक आरोपियों के अदालत में हाजिर नहीं होने पर कार्रवाई होगी। पुलिस अदालत से आदेश प्राप्त करके कुर्की की कार्रवाई कर सकती है। पुलिस का कहना है कि फरार चल रहे चारों आरोपियों के पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ) से जुड़े होने की भी बात सामने आई है।
कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा ने बताया कि 20 दिसंबर 2019 को सीएए के विरोध में भीड़ ने ईदगाह के मैदान में इकट्ठा होकर धरना-प्रदर्शन व नारेबाजी की थी। मामले में पुलिस ने तीन नामजद व 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तीन नामजद आरोपियों के अलावा वीडियोग्राफी व बयानों के आधार पर 15 अन्य आरोपियों के नाम भी प्रकाश में आए थे। कुल 18 आरोपियों में से 14 को गिरफ्तार कर पुलिस चालान कर चुकी है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मामले में फरार चल रहे डा गुफरान पुत्र इमरान, डा मुनव्वर पुत्र शराफत, निवासी गोगवान थाना कैराना, अहमद पुत्र नसीम, निवासी जामा मस्जिद बाजार व कारी अब्दुल वाजिद पुत्र अलीशेर निवासी केरटू थाना झिंझाना के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से धारा 82 के तहत कुर्की उद्घोषणा के आदेश प्राप्त करके उनके घरों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। कोतवाल का कहना है कि फरार चल रहे आरोपियों का पीएफआई से जुड़ा होना भी प्रकाश में आया है। 25 सितंबर तक अदालत में हाजिर नहीं होने पर अदालत से आदेश प्राप्त करके आरोपियों के घरों की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
कैराना (शामली)। आठ माह पूर्व सीएए के विरोध में ईदगाह मैदान में धरना-प्रदर्शन करने के मामले में फरार चल रहे चार लोगों के घरों पर अदालत के आदेश पर कुर्की नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। 25 सितंबर तक आरोपियों के अदालत में हाजिर नहीं होने पर कार्रवाई होगी। पुलिस अदालत से आदेश प्राप्त करके कुर्की की कार्रवाई कर सकती है। पुलिस का कहना है कि फरार चल रहे चारों आरोपियों के पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ) से जुड़े होने की भी बात सामने आई है।
कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा ने बताया कि 20 दिसंबर 2019 को सीएए के विरोध में भीड़ ने ईदगाह के मैदान में इकट्ठा होकर धरना-प्रदर्शन व नारेबाजी की थी। मामले में पुलिस ने तीन नामजद व 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तीन नामजद आरोपियों के अलावा वीडियोग्राफी व बयानों के आधार पर 15 अन्य आरोपियों के नाम भी प्रकाश में आए थे। कुल 18 आरोपियों में से 14 को गिरफ्तार कर पुलिस चालान कर चुकी है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मामले में फरार चल रहे डा गुफरान पुत्र इमरान, डा मुनव्वर पुत्र शराफत, निवासी गोगवान थाना कैराना, अहमद पुत्र नसीम, निवासी जामा मस्जिद बाजार व कारी अब्दुल वाजिद पुत्र अलीशेर निवासी केरटू थाना झिंझाना के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से धारा 82 के तहत कुर्की उद्घोषणा के आदेश प्राप्त करके उनके घरों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। कोतवाल का कहना है कि फरार चल रहे आरोपियों का पीएफआई से जुड़ा होना भी प्रकाश में आया है। 25 सितंबर तक अदालत में हाजिर नहीं होने पर अदालत से आदेश प्राप्त करके आरोपियों के घरों की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन