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Shamli News: निजी कार पर पदनाम की प्लेट लगाने का आरोप
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संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। नगरपालिका परिषद शामली के वार्ड 23 के सभासद निशिकांत संगल ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत कर पालिकाध्यक्ष अरविंद संगल पर नियम विरुद्ध अपनी निजी कार पर लगाई गई पदनाम की प्लेट हटवाए जाने की मांग की थी। सीओ की जांच में आरोप की पुष्टि न होना बताया गया है जबकि सभासद ने जांच से संतुष्ट न होना बताते हुए एसपी से पुन: जांच कराए जाने की मांग की है।
मोहल्ला धर्मपुरा निवासी सभासद निशिकांत संगल ने 27 जनवरी को आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत करते हुए बताया कि सरकार की गाइडलाइन के नियमानुसार कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी या अन्य किसी वाहन पर अपने पदनाम की लिखी हुई प्लेट नहीं लगा सकता। एसपी रामसेवक गौतम ने सीओ सिटी अमरदीप मौर्य को जांच सौंपी थी।
सीओ द्वारा एसपी को भेजी गई जांच रिपोर्ट में बताया गया कि पालिकाध्यक्ष अरविंद संगल ने अपने बयान में बताया कि वर्तमान समय में अपने निजी वाहन पर अपने पदनाम की प्लेट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अगर उनके निजी वाहन पर अवैध रूप से उनके पदनाम की प्लेट लगी पाई जाती है तो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है, जिस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। सीओ ने आरोप की पुष्टि न होना बताते हुए कहा कि जांच में सामने आया है कि जनहित कार्यों को लेकर दोनों पक्षों के बीच वैचारिक मतभेद होना सामने आया है।
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उधर, निशिकांत संगल का कहना है कि वह सीओ की जांच से संतुष्ट नहीं है। उनका दावा है कि 21 फरवरी को पालिकाध्यक्ष की कार पर लगी पदनाम की प्लेट की फोटो साक्ष्य के तौर पर उनके पास उपलब्ध है। उनका कहना है कि सीओ ने पालिकाध्यक्ष के बयान के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार की है जबकि स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया।
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शामली। नगरपालिका परिषद शामली के वार्ड 23 के सभासद निशिकांत संगल ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत कर पालिकाध्यक्ष अरविंद संगल पर नियम विरुद्ध अपनी निजी कार पर लगाई गई पदनाम की प्लेट हटवाए जाने की मांग की थी। सीओ की जांच में आरोप की पुष्टि न होना बताया गया है जबकि सभासद ने जांच से संतुष्ट न होना बताते हुए एसपी से पुन: जांच कराए जाने की मांग की है।
मोहल्ला धर्मपुरा निवासी सभासद निशिकांत संगल ने 27 जनवरी को आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत करते हुए बताया कि सरकार की गाइडलाइन के नियमानुसार कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी या अन्य किसी वाहन पर अपने पदनाम की लिखी हुई प्लेट नहीं लगा सकता। एसपी रामसेवक गौतम ने सीओ सिटी अमरदीप मौर्य को जांच सौंपी थी।
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सीओ द्वारा एसपी को भेजी गई जांच रिपोर्ट में बताया गया कि पालिकाध्यक्ष अरविंद संगल ने अपने बयान में बताया कि वर्तमान समय में अपने निजी वाहन पर अपने पदनाम की प्लेट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अगर उनके निजी वाहन पर अवैध रूप से उनके पदनाम की प्लेट लगी पाई जाती है तो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है, जिस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। सीओ ने आरोप की पुष्टि न होना बताते हुए कहा कि जांच में सामने आया है कि जनहित कार्यों को लेकर दोनों पक्षों के बीच वैचारिक मतभेद होना सामने आया है।
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उधर, निशिकांत संगल का कहना है कि वह सीओ की जांच से संतुष्ट नहीं है। उनका दावा है कि 21 फरवरी को पालिकाध्यक्ष की कार पर लगी पदनाम की प्लेट की फोटो साक्ष्य के तौर पर उनके पास उपलब्ध है। उनका कहना है कि सीओ ने पालिकाध्यक्ष के बयान के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार की है जबकि स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया।