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Shamli News: युवती के अपहरण के मामले में आरोपी दोषी करार
Sat, 10 Feb 2024 02:17 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Sat, 10 Feb 2024 02:17 AM IST
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कैराना (शामली)। झिंझाना क्षेत्र के एक गांव से युवती को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी) रेशमा चौधरी ने मुजरिम सोनू निवासी गांव ऊझा जनपद पानीपत को दोषी करार दिया है। 13 फरवरी को मुजरिम को सजा सुनाई जाएगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुंडीर ने बताया कि पांच सितंबर 2021 को झिंझाना क्षेत्र के एक गांव में सोनू निवासी गांव ऊझा जनपद पानीपत साइकिल पर खेल दिखाने आया था। इस दौरान सोनू गांव की एक युवती को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले गया था। युवती के पिता ने नौ सितंबर 2021 को थाना झिंझाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने युवती को बरामद करते हुए आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। उक्त मुकदमे में अभियोजन पक्ष की और से पांच गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी) रेशमा चौधरी ने मुजरिम सोनू को अपहरण के मामले में दोषी करार दिया है। 13 फरवरी को सजा सुनाने की तारीख नियत की गई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुंडीर ने बताया कि पांच सितंबर 2021 को झिंझाना क्षेत्र के एक गांव में सोनू निवासी गांव ऊझा जनपद पानीपत साइकिल पर खेल दिखाने आया था। इस दौरान सोनू गांव की एक युवती को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले गया था। युवती के पिता ने नौ सितंबर 2021 को थाना झिंझाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने युवती को बरामद करते हुए आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। उक्त मुकदमे में अभियोजन पक्ष की और से पांच गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी) रेशमा चौधरी ने मुजरिम सोनू को अपहरण के मामले में दोषी करार दिया है। 13 फरवरी को सजा सुनाने की तारीख नियत की गई है।
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