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फसल अवशेष जलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा
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फसल अवशेष जलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा
शामली। एसडीएम सदर संदीप सिंह ने तहसीलदार सदर की आंख्या पर जलालाबाद क्षेत्र में धान की पराली जलाए जाने पर आरोपी किसान पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
डीएम जसजीत कौर ने बताया कि वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए फसल अवशेष जलाने पर सर्वोच्च न्यायालय एवं एनजीटी ने जुर्माने का प्राविधान किया है। फसल अवशेष जलाने, पराली, गन्ने की पत्ती या कोई भी अन्य फसल अवशेष की कोई घटना प्रकाश में आती है, तो 2 एकड़ से कम तक 2500 रुपये प्रति घटना, 2-5 एकड़ तक 5000 रुपये प्रति घटना, पांच एकड़ से अधिक पर 15000 रुपये का अर्थदंड कृषक पर लगाया जाएगा। किसान कृषक द्वारा पुनरावृत्ति की जाती है, तो राजस्व विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति की वसूली एवं उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर कारावास एवं अर्थदंड लगाए जाने की कार्यवाही की जाएगी।
सात अक्तूबर को सेटेलाइट के माध्यम से प्राप्त सूची में यूनुस निवासी ग्राम जलालाबाद द्वारा धान की 2 से 5 एकड़ के बीच फसल के अवशेष जलाना पाया गया। नौ अक्तूबर को पराली, कृषि अपशिष्ट जलाए जाने की घटना पाए जाने पर एसडीएम सदर संदीप सिंह ने तहसीलदार अजय कुमार शर्मा की जांच आख्या प्राप्त होने के बाद आरोपी जलालाबाद के किसान यूनुस पर पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। धनराशि को नोटिस प्राप्ति के सात दिन के अंदर तहसील कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
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शामली। एसडीएम सदर संदीप सिंह ने तहसीलदार सदर की आंख्या पर जलालाबाद क्षेत्र में धान की पराली जलाए जाने पर आरोपी किसान पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
डीएम जसजीत कौर ने बताया कि वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए फसल अवशेष जलाने पर सर्वोच्च न्यायालय एवं एनजीटी ने जुर्माने का प्राविधान किया है। फसल अवशेष जलाने, पराली, गन्ने की पत्ती या कोई भी अन्य फसल अवशेष की कोई घटना प्रकाश में आती है, तो 2 एकड़ से कम तक 2500 रुपये प्रति घटना, 2-5 एकड़ तक 5000 रुपये प्रति घटना, पांच एकड़ से अधिक पर 15000 रुपये का अर्थदंड कृषक पर लगाया जाएगा। किसान कृषक द्वारा पुनरावृत्ति की जाती है, तो राजस्व विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति की वसूली एवं उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर कारावास एवं अर्थदंड लगाए जाने की कार्यवाही की जाएगी।
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सात अक्तूबर को सेटेलाइट के माध्यम से प्राप्त सूची में यूनुस निवासी ग्राम जलालाबाद द्वारा धान की 2 से 5 एकड़ के बीच फसल के अवशेष जलाना पाया गया। नौ अक्तूबर को पराली, कृषि अपशिष्ट जलाए जाने की घटना पाए जाने पर एसडीएम सदर संदीप सिंह ने तहसीलदार अजय कुमार शर्मा की जांच आख्या प्राप्त होने के बाद आरोपी जलालाबाद के किसान यूनुस पर पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। धनराशि को नोटिस प्राप्ति के सात दिन के अंदर तहसील कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
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