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वाटर प्यूरीफायर डिस्ट्रीब्यूटर पर लगाया जुर्माना
Updated Wed, 13 Jun 2018 12:12 AM IST
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डिस्ट्रीब्यूटर पर लगाया जुर्माना
शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने आरओ वाटर प्यूरीफायर डिस्ट्रीब्यूटर पर 57,500 रुपये जुर्माना लगाया है। डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ एक ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था, जिस पर फोरम ने यह आदेश दिया है।
शामली के मोहल्ला आर्यपुरी निवासी सतीश कुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर किया था। उसमें बताया था कि आठ जून 2017 को सुभाष चौक के पास स्थित सचिन रुहेला की श्रीजी एंटरप्राइजेज से पोलर कंपनी का आरओ वाटर प्यूरीफायर खरीदा था। डिस्ट्रीब्यूटर ने एक साल की गारंटी के साथ बताया था कि कोई भी खराबी होने पर उसे ठीक कराया जाएगा और जरूरत पड़ने पर बदला भी जाएगा। आरोप है कि दो महीने बाद ही आरओ खराब हो गया तथा गंदा पानी देने लगा। उस पानी को पीने से सतीश के परिवार के सदस्यों की तबीयत खराब हो गई। चिकित्सक को दिखाया, तो पता चला कि खराब पानी पीने की वजह से आंतों में संक्रमण हो गया है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने न तो आरओ ठीक कराया और न बदलकर दिया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने वाद की सुनवाई करते हुए मंगलवार को आदेश जारी किया। उसमें कहा गया कि पीड़ित को 42500 रुपये आर्थिक क्षति पूर्ति, 5000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति, 5000 रुपये शारीरिक क्षतिपूर्ति और 5000 रुपये वाद व्यय सहित कुल 57500 रुपये अदा करने होंगे। यह रकम वाद दायर करने की तारीख 15 अक्तूबर 2017 से भुगतान करने की दिनांक तक आठ प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। निर्धारित 30 दिन के भीतर यदि भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसके बाद 12 प्रतिशत अतिरिक्त सालाना साधारण ब्याज देना होगा।
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शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने आरओ वाटर प्यूरीफायर डिस्ट्रीब्यूटर पर 57,500 रुपये जुर्माना लगाया है। डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ एक ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था, जिस पर फोरम ने यह आदेश दिया है।
शामली के मोहल्ला आर्यपुरी निवासी सतीश कुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर किया था। उसमें बताया था कि आठ जून 2017 को सुभाष चौक के पास स्थित सचिन रुहेला की श्रीजी एंटरप्राइजेज से पोलर कंपनी का आरओ वाटर प्यूरीफायर खरीदा था। डिस्ट्रीब्यूटर ने एक साल की गारंटी के साथ बताया था कि कोई भी खराबी होने पर उसे ठीक कराया जाएगा और जरूरत पड़ने पर बदला भी जाएगा। आरोप है कि दो महीने बाद ही आरओ खराब हो गया तथा गंदा पानी देने लगा। उस पानी को पीने से सतीश के परिवार के सदस्यों की तबीयत खराब हो गई। चिकित्सक को दिखाया, तो पता चला कि खराब पानी पीने की वजह से आंतों में संक्रमण हो गया है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने न तो आरओ ठीक कराया और न बदलकर दिया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने वाद की सुनवाई करते हुए मंगलवार को आदेश जारी किया। उसमें कहा गया कि पीड़ित को 42500 रुपये आर्थिक क्षति पूर्ति, 5000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति, 5000 रुपये शारीरिक क्षतिपूर्ति और 5000 रुपये वाद व्यय सहित कुल 57500 रुपये अदा करने होंगे। यह रकम वाद दायर करने की तारीख 15 अक्तूबर 2017 से भुगतान करने की दिनांक तक आठ प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। निर्धारित 30 दिन के भीतर यदि भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसके बाद 12 प्रतिशत अतिरिक्त सालाना साधारण ब्याज देना होगा।
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