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बाइक डीलर और कंपनी पर 80 हजार जुर्माना लगाया

Mon, 27 Sep 2021 11:30 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 27 Sep 2021 11:30 PM IST
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80 thousand fine imposed on bike dealer and company
बाइक डीलर और कंपनी पर 80 हजार जुर्माना लगाया
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शामली। बीएस-4 की जगह बीएस-3 बाइक बेचने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बाइक डीलर और कंपनी पर 80 हजार का जुर्माना लगाया है।
गढ़ीपुख्ता के मोहल्ला पीरजादगान निवासी मुस्तकीम ने आयोग में वाद दायर किया था। जिसमें बताया था कि 22 मार्च 2017 को उसने पानीपत में रावल ऑटोमोबाइल से पैशन प्रो बाइक खरीदी थी। डीलर ने बाइक बीएस-4 और 2017 विनिर्माण दिवस बताकर बेची थी। जब उसने शामली एआरटीओ में पंजीकरण के लिए आवेदन किया तो पता चला कि बाइक बीएस-3 है और विनिर्माण वर्ष 2016 है। जब वह शिकायत करने डीलर के यहां गया तो उसने अभद्र व्यवहार किया और बाहर निकाल दिया। पीड़ित ने आयोग से हर्जाना दिलाने की मांग की थी। जिस पर आयोग ने डीलर को क्षतिपूर्ति के लिए 35 हजार और हीरो मोटोकॉर्प पर अनुचित व्यवहार के चलते 80 हजार रुपये 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से जमा कराने के आदेश दिए।
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