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गबन की धनराशि वसूल करने के निर्देश
Updated Wed, 26 Jul 2017 12:02 AM IST
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शामली।
गांव बहावड़ी में विकास कार्यों के नाम पर नौ लाख रुपये गबन के मामले में आरोपी ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से वसूली के लिए जिलाधिकारी ने सख्त हिदायत दी है। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ रिकवरी प्रमाण पत्र (आरसी) जारी कराएं तथा जल्दी ही वसूली कराई जाए। ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाए।
गौरतलब है कि बहावड़ी ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए प्राप्त धनराशि में नौ लाख रुपये के गबन का मामला तीन महीना पूर्व में सामने आया था। गबन की पुष्टि जांच कराने के बाद हुई थी, जिस पर ग्राम प्रधान बबली तथा ग्राम पंचायत सचिव से इस धनराशि की आधी आधी रकम वसूली जानी थी, लेकिन अब तक मामला अधर में लटका रहा। मंगलवार को डीएम के सामने फिर से यह मामला आया, तो उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी नरेश चंद्र को स्पष्ट निर्देश दिया कि धनराशि वसूलने के लिए ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ आरसी जारी कराई जाए।
वहीं, ग्राम पंचायत सचिव ने अधिकारियों को बताया था कि उसकी कनपटी पर पिस्टल लगाकर जबरन हस्ताक्षर कराकर धनराशि खाते से निकलवा ली गई थी, लेकिन डीएम ने ग्राम पंचायत सचिव के इस तर्क को बेबुनियाद मानते हुए कहा कि यदि ऐसा था, तो तभी बताना चाहिए था। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए भी डीपीआरओ को निर्देश दे दिया गया है।
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गांव बहावड़ी में विकास कार्यों के नाम पर नौ लाख रुपये गबन के मामले में आरोपी ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से वसूली के लिए जिलाधिकारी ने सख्त हिदायत दी है। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ रिकवरी प्रमाण पत्र (आरसी) जारी कराएं तथा जल्दी ही वसूली कराई जाए। ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाए।
गौरतलब है कि बहावड़ी ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए प्राप्त धनराशि में नौ लाख रुपये के गबन का मामला तीन महीना पूर्व में सामने आया था। गबन की पुष्टि जांच कराने के बाद हुई थी, जिस पर ग्राम प्रधान बबली तथा ग्राम पंचायत सचिव से इस धनराशि की आधी आधी रकम वसूली जानी थी, लेकिन अब तक मामला अधर में लटका रहा। मंगलवार को डीएम के सामने फिर से यह मामला आया, तो उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी नरेश चंद्र को स्पष्ट निर्देश दिया कि धनराशि वसूलने के लिए ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ आरसी जारी कराई जाए।
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वहीं, ग्राम पंचायत सचिव ने अधिकारियों को बताया था कि उसकी कनपटी पर पिस्टल लगाकर जबरन हस्ताक्षर कराकर धनराशि खाते से निकलवा ली गई थी, लेकिन डीएम ने ग्राम पंचायत सचिव के इस तर्क को बेबुनियाद मानते हुए कहा कि यदि ऐसा था, तो तभी बताना चाहिए था। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए भी डीपीआरओ को निर्देश दे दिया गया है।
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