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Shamli News: फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर 50 से लेकर 80 प्रतिशत मिलेगा अनुदान
Thu, 04 Jul 2024 02:28 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Thu, 04 Jul 2024 02:28 AM IST
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शामली। फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत एवं कस्टम हायरिंग सेंटर पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थी का चयन ई-लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।
उप कृषि निदेशक प्रमोद कुमार ने बताया कि पराली प्रबंधन के कृषि यंत्रों के आवेदन वर्ष 2024-25 हेतु बुकिंग दो जुलाई मध्यान्ह 12 बजे से शुरू है, जो 16 जुलाई तक की जाएगी। बुकिंग के लिए विभागीय दर्शन पोर्टल पर यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालने के लिए लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत एवं कस्टम हायरिंग सेंटर पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।, लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थी का चयन ई-लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। योजनान्तर्गत फसल अवशेष वाले कृषि यंत्रों हेतु पंजीकृत कृषक एवं कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु ग्रामीण उद्यमी एवं एफपीओ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य अवशेष न रहने पर एवं ई-लाटरी में चयनित न होने वाले संबंधित कृषकों की जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी। 10001 से 100000 तक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु जमानत धनराशि 2500 होगी। 100000 से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु जमानत धनराशि 5000 रुपये होगी।
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उप कृषि निदेशक प्रमोद कुमार ने बताया कि पराली प्रबंधन के कृषि यंत्रों के आवेदन वर्ष 2024-25 हेतु बुकिंग दो जुलाई मध्यान्ह 12 बजे से शुरू है, जो 16 जुलाई तक की जाएगी। बुकिंग के लिए विभागीय दर्शन पोर्टल पर यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालने के लिए लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत एवं कस्टम हायरिंग सेंटर पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।, लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थी का चयन ई-लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। योजनान्तर्गत फसल अवशेष वाले कृषि यंत्रों हेतु पंजीकृत कृषक एवं कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु ग्रामीण उद्यमी एवं एफपीओ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य अवशेष न रहने पर एवं ई-लाटरी में चयनित न होने वाले संबंधित कृषकों की जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी। 10001 से 100000 तक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु जमानत धनराशि 2500 होगी। 100000 से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु जमानत धनराशि 5000 रुपये होगी।
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