{"_id":"6a4ffeca38e344ca6e0bef15","slug":"20000-rupees-grant-for-marriage-of-obc-category-daughters-applications-started-shamli-news-c-26-1-aur1003-169313-2026-07-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shamli News: ओबीसी वर्ग की बेटियों की शादी के लिए 20 हजार रुपये अनुदान, आवेदन शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shamli News: ओबीसी वर्ग की बेटियों की शादी के लिए 20 हजार रुपये अनुदान, आवेदन शुरू
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
- शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक किया जा सकेगा ऑनलाइन आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए संचालित शादी अनुदान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। पात्र लाभार्थियों को प्रति बेटी 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक नहीं है। एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान दिया जाएगा। योजना में पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं तथा दिव्यांग आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी और आवेदन प्रथम आओ-प्रथम पाओ के आधार पर स्वीकृत किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि विवाह की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के बाद संबंधित उपजिलाधिकारी या खंड विकास अधिकारी कार्यालय में अभिलेख जमा कराने होंगे।
विज्ञापन
आवेदन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से जन सेवा केंद्र, लोकवाणी केंद्र, साइबर कैफे अथवा निजी इंटरनेट से किए जा सकते हैं। योजना से संबंधित दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय, नवीन विकास भवन, शामली से संपर्क किया जा सकता है।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए संचालित शादी अनुदान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। पात्र लाभार्थियों को प्रति बेटी 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक नहीं है। एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान दिया जाएगा। योजना में पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं तथा दिव्यांग आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी और आवेदन प्रथम आओ-प्रथम पाओ के आधार पर स्वीकृत किए जाएंगे।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि विवाह की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के बाद संबंधित उपजिलाधिकारी या खंड विकास अधिकारी कार्यालय में अभिलेख जमा कराने होंगे।
विज्ञापन
आवेदन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से जन सेवा केंद्र, लोकवाणी केंद्र, साइबर कैफे अथवा निजी इंटरनेट से किए जा सकते हैं। योजना से संबंधित दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय, नवीन विकास भवन, शामली से संपर्क किया जा सकता है।