{"_id":"6a3c2b22f0a382250f02c675","slug":"20000-rupees-grant-for-marriage-of-backward-class-daughters-online-application-started-shamli-news-c-26-1-aur1003-168321-2026-06-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shamli News: पिछड़ा वर्ग की बेटियों की शादी के लिए 20 हजार रुपये अनुदान, ऑनलाइन आवेदन शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shamli News: पिछड़ा वर्ग की बेटियों की शादी के लिए 20 हजार रुपये अनुदान, ऑनलाइन आवेदन शुरू
विज्ञापन
शामली। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में एक लाख रुपये से अधिक नहीं है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 20 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक किया जा सकता है।
शासन के निर्देशानुसार पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। साथ ही पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं एवं दिव्यांग आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के लिए आवेदन विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। आवेदन के बाद संबंधित उपजिलाधिकारी अथवा खंड विकास अधिकारी कार्यालय में आवश्यक अभिलेख जमा कराने होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में एक लाख रुपये से अधिक नहीं है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 20 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक किया जा सकता है।
विज्ञापन
शासन के निर्देशानुसार पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। साथ ही पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं एवं दिव्यांग आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के लिए आवेदन विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। आवेदन के बाद संबंधित उपजिलाधिकारी अथवा खंड विकास अधिकारी कार्यालय में आवश्यक अभिलेख जमा कराने होंगे।
विज्ञापन