{"_id":"5d17ad6b8ebc3e3ca164d4ea","slug":"15618327916-shamli-news35","type":"story","status":"publish","title_hn":"शराब पीकर वाहन चलाना पड़ेगा महंगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शराब पीकर वाहन चलाना पड़ेगा महंगा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
शामली। जनपद में अब शराब पीकर वाहन चलाने वालों की खैर नहीं। शासन से यातायात पुलिस को ब्रेथ एनालाइजर मशीन उपलब्ध हो गई हैं। शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर दस हजार रुपये जुर्माना के साथ वाहन सीज होने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर निरस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है।
जनपद में शराब पीकर वाहन चलाने की अक्सर शिकायतें मिलती रहती थी, लेकिन अभी तक यातायात पुलिस या थाना पुलिस के पास कोई ऐसा उपकरण या मशीन नहीं थी। अब शामली जनपद में यातायात पुलिस को शासन ने ब्रेथ एनालाइजर मशीन उपलब्ध करा दी है। अभी तक यह मशीन बड़े शहरों और महानगरों में ही उपलब्ध थी। ब्रेथ एनालाइजर से वाहन चालकों की जांच की जाएगी। यातायात पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शराब पीकर वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर दस हजार रुपये जुर्माना देना होगा। साथ ही चालक का वाहन सीज करने के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर निरस्तीकरण की रिपोर्ट एआरटीओ कार्यालय भेजी जाएगी। वहीं, टीएसआई भंवर सिंह ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यातायात पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर का डेमो किया
शामली। जिले को ब्रेथ एनाइलाइजर मिलने पर यातायात पुलिस ने शुक्रवार शाम को एसटी तिराहा पर डेेमो किया। टीएसआई भंवर सिंह के मुताबिक ब्रेथ एनालाइजर से वाहन चालकों की जांच की गई।
विज्ञापन
कोट
जनपद को ब्रेथ एनालाइजर मशीन उपलब्ध हो गई है। नशे में वाहन चलाते पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए है। - अजय कुमार, एसपी।
विज्ञापन
जनपद में शराब पीकर वाहन चलाने की अक्सर शिकायतें मिलती रहती थी, लेकिन अभी तक यातायात पुलिस या थाना पुलिस के पास कोई ऐसा उपकरण या मशीन नहीं थी। अब शामली जनपद में यातायात पुलिस को शासन ने ब्रेथ एनालाइजर मशीन उपलब्ध करा दी है। अभी तक यह मशीन बड़े शहरों और महानगरों में ही उपलब्ध थी। ब्रेथ एनालाइजर से वाहन चालकों की जांच की जाएगी। यातायात पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शराब पीकर वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर दस हजार रुपये जुर्माना देना होगा। साथ ही चालक का वाहन सीज करने के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर निरस्तीकरण की रिपोर्ट एआरटीओ कार्यालय भेजी जाएगी। वहीं, टीएसआई भंवर सिंह ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
यातायात पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर का डेमो किया
शामली। जिले को ब्रेथ एनाइलाइजर मिलने पर यातायात पुलिस ने शुक्रवार शाम को एसटी तिराहा पर डेेमो किया। टीएसआई भंवर सिंह के मुताबिक ब्रेथ एनालाइजर से वाहन चालकों की जांच की गई।
विज्ञापन
कोट
जनपद को ब्रेथ एनालाइजर मशीन उपलब्ध हो गई है। नशे में वाहन चलाते पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए है। - अजय कुमार, एसपी।