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पीएम आवास योजना को लेकर चल रही कवायद
Updated Sun, 17 Sep 2017 12:35 AM IST
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शामली।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए कवायद तेज हो गई है। केंद्र सरकार की गाइड लाइन पर आवास निर्माण के लिए आवेदन पत्र लिए गए थे। इस पर नगरीय विकास अभिकर (डूडा) ने शामली जिले में एलम और झिंझाना की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करा ली है। अन्य निकायों में प्राप्त हुए आवेदनों का सत्यापन चल रहा है।
शामली जनपद में तीन नगर पालिका और सात नगर पंचायतें हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) नगरीय क्षेत्रों में लागू करने के लिए कई महीने से आवेदन भरे जा रहे हैं। आवेदन लेने और उनके सत्यापन का कार्य निजी संस्था से कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को अपनी जमीन पर ही आवास बनाना है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदनों का सत्यापन कार्य चल रहा है। सत्यापन पूर्ण होने पर डीपीआर शासन को भेजी जाएगी। केंद्र सरकार से जिन लाभार्थियों का चयन होगा, उन्हें आवास निर्माण के लिए धनराशि प्राप्त होगी।
---- आवास निर्माण के लिए आवश्यक नियम
-- आवास निर्माण लाभार्थी को अपनी जमीन पर करना होगा। ढाई लाख से ज्यादा धनराशि केंद्र सरकार नहीं देगी। आवास का क्षेत्रफल 21 से 30 वर्गमीटर कारपेट एरिया होना चाहिए।
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-- विभाग की ओर से दिए गए कंसलटेंट द्वारा मानचित्र, डिटेल वर्किंग ड्राइंग एवं प्राक्कलन उपलब्ध कराया जाएगा।
-- निर्माण के विभिन्न चरण में कंसलटेंट द्वारा फोटोग्राफ संकलित कर केंद्र सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक फीड की जाएगी।
-- प्रत्येक चरण पर कार्य पूर्ण होने का प्रमाण (फोटोग्राफ) उपलब्ध कराने पर ही धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
-- आवास निर्माण के समय विद्युत सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। आवंटन दिनांक से 12 माह के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा।
योजना में ऐसा बनेगा आवास
कक्ष का नाम ---- न्यूनतम कारपेट एरिया ------ न्यूनतम चौड़ाई --- न्यूनतम ऊंचाई
बैठक ------------ 9.00 वर्ग मीटर ----------------- 2.50 मीटर --------- 2.60 मीटर
शयन कक्ष ----- 6.50 वर्ग मीटर ------------------ 2.10 मीटर ---------- 2.60 मीटर
रसोई ----------- 3.30 वर्ग मीटर ----------------- 1.50 मीटर ----------- 2.60 मीटर
प्रथक शौचालय --- .90 वर्ग मीटर --------------- .90 मीटर ------------ 2.10 मीटर
प्रथक स्नानगृह ---- 1.20 वर्ग मीटर ----------- 1.00 मीटर ----------- 2.10 मीटर
संयुक्त शौचालय व स्नानगृह -- 1.80 वर्ग मीटर -- 1.00 मीटर ---------- 2.10 मीटर
-------- निर्माण के लिए दी जाने वाली धनराशि का विवरण
-- प्रथम किश्त प्लिन्थ लेवल पूर्ण होने के पश्चात एक लाख रुपये दी जाएगी
-- द्वितीय किश्त छत का निर्माण पूर्ण होने पर एक लाख रुपये दी जाएगी
-- तृतीय किश्त के रूप में 50 हजार रुपये आवास निर्माण पूर्ण होने पर दी जाएगी
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प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए कवायद तेज हो गई है। केंद्र सरकार की गाइड लाइन पर आवास निर्माण के लिए आवेदन पत्र लिए गए थे। इस पर नगरीय विकास अभिकर (डूडा) ने शामली जिले में एलम और झिंझाना की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करा ली है। अन्य निकायों में प्राप्त हुए आवेदनों का सत्यापन चल रहा है।
शामली जनपद में तीन नगर पालिका और सात नगर पंचायतें हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) नगरीय क्षेत्रों में लागू करने के लिए कई महीने से आवेदन भरे जा रहे हैं। आवेदन लेने और उनके सत्यापन का कार्य निजी संस्था से कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को अपनी जमीन पर ही आवास बनाना है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदनों का सत्यापन कार्य चल रहा है। सत्यापन पूर्ण होने पर डीपीआर शासन को भेजी जाएगी। केंद्र सरकार से जिन लाभार्थियों का चयन होगा, उन्हें आवास निर्माण के लिए धनराशि प्राप्त होगी।
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---- आवास निर्माण के लिए आवश्यक नियम
-- आवास निर्माण लाभार्थी को अपनी जमीन पर करना होगा। ढाई लाख से ज्यादा धनराशि केंद्र सरकार नहीं देगी। आवास का क्षेत्रफल 21 से 30 वर्गमीटर कारपेट एरिया होना चाहिए।
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-- विभाग की ओर से दिए गए कंसलटेंट द्वारा मानचित्र, डिटेल वर्किंग ड्राइंग एवं प्राक्कलन उपलब्ध कराया जाएगा।
-- निर्माण के विभिन्न चरण में कंसलटेंट द्वारा फोटोग्राफ संकलित कर केंद्र सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक फीड की जाएगी।
-- प्रत्येक चरण पर कार्य पूर्ण होने का प्रमाण (फोटोग्राफ) उपलब्ध कराने पर ही धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
-- आवास निर्माण के समय विद्युत सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। आवंटन दिनांक से 12 माह के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा।
योजना में ऐसा बनेगा आवास
कक्ष का नाम ---- न्यूनतम कारपेट एरिया ------ न्यूनतम चौड़ाई --- न्यूनतम ऊंचाई
बैठक ------------ 9.00 वर्ग मीटर ----------------- 2.50 मीटर --------- 2.60 मीटर
शयन कक्ष ----- 6.50 वर्ग मीटर ------------------ 2.10 मीटर ---------- 2.60 मीटर
रसोई ----------- 3.30 वर्ग मीटर ----------------- 1.50 मीटर ----------- 2.60 मीटर
प्रथक शौचालय --- .90 वर्ग मीटर --------------- .90 मीटर ------------ 2.10 मीटर
प्रथक स्नानगृह ---- 1.20 वर्ग मीटर ----------- 1.00 मीटर ----------- 2.10 मीटर
संयुक्त शौचालय व स्नानगृह -- 1.80 वर्ग मीटर -- 1.00 मीटर ---------- 2.10 मीटर
-------- निर्माण के लिए दी जाने वाली धनराशि का विवरण
-- प्रथम किश्त प्लिन्थ लेवल पूर्ण होने के पश्चात एक लाख रुपये दी जाएगी
-- द्वितीय किश्त छत का निर्माण पूर्ण होने पर एक लाख रुपये दी जाएगी
-- तृतीय किश्त के रूप में 50 हजार रुपये आवास निर्माण पूर्ण होने पर दी जाएगी