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Shamli News: प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहे 12 कर्मचारी, कारण बताओ नोटिस जारी
Tue, 02 Apr 2024 01:34 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Tue, 02 Apr 2024 01:34 AM IST
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शामली। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रथम प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस में सोमवार को पीठासीन अधिकारियों व प्रथम मतदान अधिकारियों काे प्रशिक्षण वीवी इंटर कॉलेज में दिया गया। आयोजित प्रशिक्षण में 12 पीठासीन अधिकारी और अन्य अनुपस्थित रहे, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। चेतावनी दी कि यदि आगामी दिनों में होने वाले प्रशिक्षण में शामिल नहीं हुए तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
प्रशिक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दिया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रथम पाली में 560 पीठासीन अधिकारी/प्रथम मतदान अधिकारियों कार्मिकों के सापेक्ष सात पीठासीन अधिकार, प्रथम मतदान अधिकारी अनुपस्थित रहे। द्वितीय पाली में 560 पीठासीन अधिकारी/प्रथम मतदान अधिकारियों कार्मिकों के सापेक्ष पांच पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित रहे। प्रशिक्षण में अनुपस्थित मतदान कर्मियों को पुनः प्रशिक्षण के लिए दो अप्रैल को पुन: एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। यदि उक्त प्रशिक्षण दिवस में भी अनुपस्थित कार्मिकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराते हुए घोर दंडात्मक विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस दौरान जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉ हरेंद्र, जिला विद्यालय निरीक्षक जनार्दन सिंह शाक्य, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अंशुल चौहान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कोमल, अजय बाबू शर्मा, अमित मलिक आदि मौजूद रहे।
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प्रशिक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दिया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रथम पाली में 560 पीठासीन अधिकारी/प्रथम मतदान अधिकारियों कार्मिकों के सापेक्ष सात पीठासीन अधिकार, प्रथम मतदान अधिकारी अनुपस्थित रहे। द्वितीय पाली में 560 पीठासीन अधिकारी/प्रथम मतदान अधिकारियों कार्मिकों के सापेक्ष पांच पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित रहे। प्रशिक्षण में अनुपस्थित मतदान कर्मियों को पुनः प्रशिक्षण के लिए दो अप्रैल को पुन: एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। यदि उक्त प्रशिक्षण दिवस में भी अनुपस्थित कार्मिकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराते हुए घोर दंडात्मक विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस दौरान जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉ हरेंद्र, जिला विद्यालय निरीक्षक जनार्दन सिंह शाक्य, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अंशुल चौहान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कोमल, अजय बाबू शर्मा, अमित मलिक आदि मौजूद रहे।
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