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Shamli News: आठ अलग-अलग मामलों में 12 मुजरिमों को सजा सुनाई

Sat, 16 Dec 2023 12:34 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 16 Dec 2023 12:34 AM IST
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12 criminals sentenced in eight different cases
कैराना (शामली)। न्यायालय ने आठ अलग-अलग मामलों में 12 मुजरिमों को सजा सुनाई।
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एसपी अभिषेक ने बताया कि 1999 में थाना बाबरी पर विजेंद्र निवासी मोहल्ला होली चौक कस्सावान के विरुद्ध शराब तस्करी का मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को न्यायालय ने मुजरिम को 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2005 में थाना कैराना पर गन्दराऊ निवासी इस्लाम के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को न्यायालय ने मुजरिम को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2008 में थाना कैराना पर दिलशाद निवासी खुरगान, मुनव्वर निवासी गढ़ी बेसक थाना सदर पानीपत, बग्गा निवासी दरबार खुर्द कैराना, महबूब निवासी तीतरवाडा के विरुद्ध गोवध अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को न्यायालय ने चारों मुजरिमों को 5000-5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

चौथे मामले में 2011 में थाना गढ़ीपुख्ता पर ज्ञान सिंह निवासी खानपुर झिंझाना के विरुद्ध शराब तस्करी का मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को न्यायालय ने मुजरिम को 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पांचवें मामले में 2012 में थानाभवन थाने पर कृष्ण और बुद्धू निवासी गांव मस्तगढ़ झिंझाना के विरुद्ध अपमिश्रित शराब तस्करी का मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों मुजरिमों को 2-2 वर्ष के कठोर कारावास और 4000-4000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। छठे मामले में 2012 में थाना कैराना पर अफसर निवासी खुरगान के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को न्यायालय ने मुजरिम को जेल में बिताई अवधि और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सातवें मामले में 2018 में थाना गढ़ीपुख्ता पर रामशरण निवासी गांव मानकपुर के विरुद्ध शराब तस्करी का मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को न्यायालय ने मुजरिम को 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आठवें मामले में 2021 में थाना गढृीपुख्ता पर जोगराज गांव ताना बाबरी के विरुद्ध शराब तस्करी का मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को न्यायालय ने मुजरिम को 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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