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चुनाव आचार संहिता के पालन को प्रेक्षक ने दिए निर्देश

Fri, 19 Feb 2016 07:55 PM IST
अमर उजाला, शाहजहांपुर
अमर उजाला, शाहजहांपुर Updated Fri, 19 Feb 2016 07:55 PM IST
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मतदान सहायक को तीन दिन पूर्व करें आवेदन
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीवास्तव के अनुसार एमएलसी के चुनाव मेें यदि कोई मतदाता निरक्षर, नेत्रहीन और शारीरिक अंग शिथिल होने के कारण वोट डालने के लिए सहायक की जरूरत महसूस करता है तो उसे मतदान से तीन दिन पहले रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन देना होगा। एडीएम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार अशक्त मतदाता के साथ एक सहायक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को मतदान के दौरान मतदेय स्थल के अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी।
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