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Shahjahanpur News: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कारावास की सजा

Fri, 15 Sep 2023 12:44 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 15 Sep 2023 12:44 AM IST
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Two youths injured in vehicle collision
शाहजहांपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो सुदीप कुमार जायसवाल ने नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमे में दोषी को दस साल कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, सदर बाजार थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 15 अक्तूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 13 साल की बेटी कक्षा आठ में पढ़ती है। उसके घर के सामने रहने वाला अनीस अंसारी उसकी बेटी को बहलाकर ले गया। काफी तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला। पूरी घटना में अनीस का पिता मो. अजीज, भाई हफीज, वाहिद और उसकी मां भी शामिल है।
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विवेचना के दौरान पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया। इसके बाद अनीस अंसारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और पाक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील दिलीप सिंह चौहान के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने अनीस अंसारी को दोषी पाते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई।
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